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मध्यप्रदेश: HC का जज को आदेश- काम के वक्त न करें सोशल मीडिया का इस्तेमाल

Mon, 09 Oct 2017 10:44 AM IST
amarujala.com- Presented by: अभिषेक मिश्रा
amarujala.com- Presented by: अभिषेक मिश्रा Updated Mon, 09 Oct 2017 10:44 AM IST
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madhya pradesh high court to judges, do not use social media during working hours
प्रतीकात्मक चित्र

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने शनिवार को राज्य के सभी न्यायाधीश और न्यायिक अधिकारियों को काम के वक्त सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करने को कहा है। हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक काम के वक्त कोई भी जज या अधिकारी अपने निजी या आधिकारिक काम के लिए फेसबुक, व्हाट्सऐप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकता। 

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हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल फहीम अनवर ने मुख्य न्यायाधीश का हवाला देते हुए 27 सितंबर को यह आदेश जारी किया है। न्यायिक अधिकारियों और अन्य अधिकारियों को इस आदेश का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है।
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पढ़ें: झारखंड हाईकोर्ट सख्त, 12 जज को भेजा रिटायरमेंट नोटिस
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ऐसा ही एक आदेश मुख्य रजिस्ट्रार सत्येंद्र कुमार सिंह ने 23 अगस्त को जारी किया था, जिसमें न्यायिक अधिकारियों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर सावधान रहने को कहा गया था। दरअसल कई न्यायिक अधिकारी आपत्तिजनक और व्यर्थ पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे, जिसके बाद अधिकारियों को चेतवानी दी गई थी। 

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