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मध्य प्रदेश: भोपाल में मरघट की जमीन पर प्लॉटिंग के मामले में हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस
Thu, 20 Jan 2022 08:03 PM IST
रवींद्र भजनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: रवींद्र भजनी
Updated Thu, 20 Jan 2022 08:03 PM IST
सार
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक याचिका पर मरघट की जमीन पर प्लॉटिंग करने के मामले में भोपाल नगर निगम को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामला कबाड़ी बाजार की मरघट की जमीन का है।
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल के कबाड़ी बाजार में मरघट की जमीन पर प्लॉट काटने के मामले में नोटिस जारी किए हैं। भोपाल नगर निगम से चार हफ्ते में जवाब मांगा गया है। याचिका पर उसके बाद सुनवाई होगी।
याचिकाकर्ता पुजारी धर्मनारायण मिश्रा ने याचिका में दावा किया है कि भोपाल के कबाडी बाजार में मरघट की जमीन है। मरघट में हिन्दुओं का श्मशान तथा मुस्लिमों को कब्रिस्तान है। इसमें दशाकों से शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है। नगर निगम मरघट की जमीन पर प्लॉट काट रहा है। बहुत बडे क्षेत्र से लोग अंतिम संस्कार के लिए मरघट आते है। प्लॉटिंग के कारण मरघट ही खत्म हो जाएगा तो आसपास के इलाकों में रहने वालों को शवों का अंतिम संस्कार के लिए परेशान होना पड़ेगा।
याचिका में कहा गया है कि मरघट की जमीन प्लॉटिंग के लिए मानवीय दृष्टि से उचित नहीं है। प्लॉटिंग रोक दी जाए। याचिका में प्रमुख सचिव राजस्व, भोपाल कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, भोपाल नगर निगम आयुक्त तथा एसडीओ को अनावेदक बनाया गया था। जस्टिस शील नागू तथा जस्टिस सुनीता यादव की युगल पीठ ने सुनवाई के बाद अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता लक्ष्मीचंद्र चौरसिया ने पैरवी की।
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याचिकाकर्ता पुजारी धर्मनारायण मिश्रा ने याचिका में दावा किया है कि भोपाल के कबाडी बाजार में मरघट की जमीन है। मरघट में हिन्दुओं का श्मशान तथा मुस्लिमों को कब्रिस्तान है। इसमें दशाकों से शवों का अंतिम संस्कार हो रहा है। नगर निगम मरघट की जमीन पर प्लॉट काट रहा है। बहुत बडे क्षेत्र से लोग अंतिम संस्कार के लिए मरघट आते है। प्लॉटिंग के कारण मरघट ही खत्म हो जाएगा तो आसपास के इलाकों में रहने वालों को शवों का अंतिम संस्कार के लिए परेशान होना पड़ेगा।
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याचिका में कहा गया है कि मरघट की जमीन प्लॉटिंग के लिए मानवीय दृष्टि से उचित नहीं है। प्लॉटिंग रोक दी जाए। याचिका में प्रमुख सचिव राजस्व, भोपाल कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, भोपाल नगर निगम आयुक्त तथा एसडीओ को अनावेदक बनाया गया था। जस्टिस शील नागू तथा जस्टिस सुनीता यादव की युगल पीठ ने सुनवाई के बाद अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता लक्ष्मीचंद्र चौरसिया ने पैरवी की।
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