फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Madhya Pradesh: Hearing on petition to stop raising school fees postponed, Justice Kaurav withdraws from hearing

मध्य प्रदेश: स्कूल फीस बढ़ाने से रोकने की याचिका पर सुनवाई टली, जस्टिस कौरव सुनवाई से हटे

Fri, 03 Dec 2021 05:42 PM IST
रवींद्र भजनी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: रवींद्र भजनी Updated Fri, 03 Dec 2021 05:42 PM IST
सार

स्कूल शिक्षा विभाग ने 22 नवंबर को सिर्फ ट्यूशन फीस वसूलने का आदेश शून्य घोषित किया था। साथ ही स्कूलों को 10% तक फीस बढ़ाने की अनुमति राज्य सरकार ने दी थी। 
 

विज्ञापन
Madhya Pradesh: Hearing on petition to stop raising school fees postponed, Justice Kaurav withdraws from hearing
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्कूलों को फीस बढ़ाने की अनुमति देने वाले आदेश को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई टाल दी है। यह मामला जस्टिस शील नागू और जस्टिस पीके कौरव की बैंच के सामने गया था। चूंकि, इस मामले में जस्टिस कौरव पहले राज्य सरकार के वकील रहे हैं, इस वजह से उन्होंने मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया। इसके बाद हाईकोर्ट ने इस मामले को किसी और बैंच के सामने पेश करने के निर्देश दिए। 
विज्ञापन


कोरोना काल में स्कूल प्रबंधन को सिर्फ ट्यूशन फीस लेने की अनुमति राज्य सरकार ने दी थी। यानी सिर्फ ट्यूशन फीस ही ली थी। इसके बाद 22 नवंबर 2021 को राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर केवल ट्यूशन फीस वसूलने के आदेश को शून्य घोषित कर दिया। साथ ही स्कूलों को 10% फीस बढ़ाने की छूट दी गई है। इसी को लेकर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे और रजत भार्गव ने जनहित याचिका दाखिल की है। इसमें कहा गया है कि उनकी याचिका पर हाईकोर्ट ने आदेश दिए थे और तब राज्य सरकार ने सिर्फ ट्यूशन फीस लेने का आदेश स्कूलों के लिए जारी किया था। 
विज्ञापन


याचिकाकर्ता के वकील दिनेश उपाध्याय ने कहा कि कोरोना संक्रमण पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। प्रदेश में रोजाना कोरोना संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। इसके बाद भी सरकार ने पुराने नोटिफिकेशन को शून्य घोषित कर स्कूलों को 10% फीस बढ़ाने की छूट दी है। यह हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन है। इस मामले की अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी। 
विज्ञापन
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed