{"_id":"625da0535d53f13607029aec","slug":"madhya-pradesh-government-approves-rs-1-crore-for-the-victims-of-khargone-violence","type":"story","status":"publish","title_hn":"मध्य प्रदेश: खरगोन हिंसा के पीड़तों के लिए सरकार ने 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मध्य प्रदेश: खरगोन हिंसा के पीड़तों के लिए सरकार ने 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की
Mon, 18 Apr 2022 11:00 PM IST
आनंद पवार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: आनंद पवार
Updated Mon, 18 Apr 2022 11:00 PM IST
सार
मध्य प्रदेश सरकार ने खरगोन हिंसा के पीड़ितों की सहायता के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। साथ ही सरकार ने सांप्रदायिक दंगों में प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों की मदद के लिए संशोधित आदेश भी जारी किए।
विज्ञापन
खरगोन उपद्रव (फाइल फोटो)
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
मध्य प्रदेश सरकार ने खरगोन हिंसा के पीड़ितों की सहायता के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। साथ ही सरकार ने सांप्रदायिक दंगों में प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों की मदद के लिए संशोधित आदेश भी जारी किए।
खरगोन में सांप्रदायिक दंगों में प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों के लिए कलेक्टर ने 1 करोड़ रुपए की अनुगृह राशि स्वीकृत करने की मांग की थी। जिसे सरकार ने स्वीकृत किया है। वहीं, सांप्रदायिक दंगों में मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए, घायलों को 80 प्रतिशत से अधिकत विकलांगता होने पर 2 लाख रुपए, 40 से 60 प्रतिशत के बीच विकलांगता होने पर 59,100 रुपए और साधारण घायल होने पर चिकित्सक से परामर्श पर 25 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।
वहीं, चल संपत्ति के नुकसान पर 6 हजार रुपए, स्थायी संपत्ति जैसे मकान, दुकान के पूर्ण नष्ट होने पर कच्चे मकान के लिए आकंलन के अनुसार अधिकतम 95 हजार 100 रुपए और पक्के मकान के लिए 95 हजार 100 रुपए, झुग्गी/झोपड़ी के लिए 6 हजार रुपए अधिकतम रुपए सहायता राशि दी जाएगी।
विज्ञापन
वहीं, इंट्रीग्रेटेड एक्शन प्लान जिलों में पूर्ण नष्ट पक्का या कच्चा मकान के लिए अधिकतम 1 लाख 1 हजार 900 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा जीवोकोपार्जन के साधन जैसे वाहन, नाव, बैल आदि की क्षति होने पर 12 हजार रुपए दिए जाएंगे।
बता दें खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर पथराव होने के बाद हिंसा भड़क गई थी। यहां पर दंगाईयों ने कई घरों, दुकानों और वाहनों को आग लगा दिया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था कि सरकार दंगे के प्रभावितों के मकान बना कर देगी।
विज्ञापन
खरगोन में सांप्रदायिक दंगों में प्रभावित व्यक्तियों और परिवारों के लिए कलेक्टर ने 1 करोड़ रुपए की अनुगृह राशि स्वीकृत करने की मांग की थी। जिसे सरकार ने स्वीकृत किया है। वहीं, सांप्रदायिक दंगों में मृतक के परिवार को 4 लाख रुपए, घायलों को 80 प्रतिशत से अधिकत विकलांगता होने पर 2 लाख रुपए, 40 से 60 प्रतिशत के बीच विकलांगता होने पर 59,100 रुपए और साधारण घायल होने पर चिकित्सक से परामर्श पर 25 हजार रुपए का मुआवजा दिया जाएगा।
विज्ञापन
वहीं, चल संपत्ति के नुकसान पर 6 हजार रुपए, स्थायी संपत्ति जैसे मकान, दुकान के पूर्ण नष्ट होने पर कच्चे मकान के लिए आकंलन के अनुसार अधिकतम 95 हजार 100 रुपए और पक्के मकान के लिए 95 हजार 100 रुपए, झुग्गी/झोपड़ी के लिए 6 हजार रुपए अधिकतम रुपए सहायता राशि दी जाएगी।
विज्ञापन
वहीं, इंट्रीग्रेटेड एक्शन प्लान जिलों में पूर्ण नष्ट पक्का या कच्चा मकान के लिए अधिकतम 1 लाख 1 हजार 900 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा जीवोकोपार्जन के साधन जैसे वाहन, नाव, बैल आदि की क्षति होने पर 12 हजार रुपए दिए जाएंगे।
बता दें खरगोन में रामनवमी के जुलूस पर पथराव होने के बाद हिंसा भड़क गई थी। यहां पर दंगाईयों ने कई घरों, दुकानों और वाहनों को आग लगा दिया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था कि सरकार दंगे के प्रभावितों के मकान बना कर देगी।
