मध्यप्रदेश : रिश्वत लेने के आरोप में पूर्व आईपीएस अधिकारी को पांच साल की जेल
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मध्यप्रदेश की एक स्थानीय अदालत ने गुरुवार को पूर्व आईपीएस अधिकारी को अतिरिक्त महानिदेशक (जेल) रहते हुए जेल वार्डन की नियुक्ति में रिश्वत लेने के आरोप में पांच साल कैद की सजा सुनाई। अदालत ने चतुर्वेदी पर 8.75 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
Madhya Pradesh: A local Court yesterday sentenced five years of imprisonment to former IPS officer Rajendra Chaturvedi for taking bribe for recruiting of jail wardens when he was the additional director general (prisons). The court has also imposed a fine of Rs 8.75 lakhs on him.
— ANI (@ANI) January 16, 2020
