फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Life imprisonment to father on son's testimony: Sehore court sentenced husband who killed wife with an ax

बेटे की गवाही पर पिता को उम्रकैद: कुल्हाड़ी से पत्नी की हत्या करने वाले पति को सजा, सीहोर अदालत का फैसला

Wed, 16 Feb 2022 04:59 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सीहोर Published by: दिनेश शर्मा Updated Wed, 16 Feb 2022 04:59 PM IST
सार

सीहोर अदालत ने हत्या के आरोप में दोषी पति को आजीवन कैद की सजा सुनाई है। इस फैसले का आधार चार साल के मासूम बेटे की गवाही रही। झगड़े में पति ने कुल्हाड़ी मारकर पत्नी की हत्या कर दी थी।
 

विज्ञापन
Life imprisonment to father on son's testimony: Sehore court sentenced husband who killed wife with an ax
सांकेतिक फोटो - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश नसरुल्लागंज वैभव सक्सेना ने 51 वर्षीय अभियुक्त बिलर उर्फ पिलरसिंह पिता किशनसिंह निवासी ग्राम डोंगलापानी थाना गोपालपुर को पत्नी की हत्या करने पर दोषी पाते हुए धारा 302 में आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया।
विज्ञापन


सहायक जिला अभियोजन अधिकारी शिरीष उपासनी ने बताया कि घटना 2018 में नवंबर की है। सात नवंबर को फरियादी सुखराम ने थाना गोपालपुर पर रिपोर्ट लिखाई थी। उसमें बताया गया कि सेनकी बाई उसकी बड़ी लड़की है जिसकी शादी उसने डोंगलपानी के बिलर सिंह बारेला से की थी। बिलरसिंह और उसकी लड़की खेत पर टप्पर पर रहते हैं, उनके चारों बच्चे शाम को उनके पास आ जाते हैं। घटना दिनांक को सुबह 8.00 बजे वह खेत पर मालिक के बैल चरा रहा था कि उसकी लड़की सेनकी बाई की लड़की मीरा उसके पास आई और बोली की मां घर पर बेहोश है, बात नहीं कर रही है पिताजी बिलर सिंह ने कल रात झगड़े में मां को कुल्हाड़ी से सिर में मार दिया है, सिर से खून निकल रहा है। उसकी नाती को उसके छोटे भाई कल्लू ने यह बात बताई है। खबर सुनकर वह मीरा के साथ लड़की सेनकी बाई के घर गया और लड़की को देखा कि लड़की के सिर में चोट लगी है तथा उसकी लड़की वहीं पड़ी है। उसने इसकी सूचना 100 डायल पर दी। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। थाना गोपालपुर में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना वाद विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायायलय में पेश किया गया।
विज्ञापन


प्रकरण में चार वर्षीय बेटा कल्लू प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य था। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश वैभव सक्सेना द्वारा अभियोजन की ओर से प्रस्तुत साक्षीगण की साक्ष्य एवं दस्तावेजों को विश्वसनीय मानते हुए अभियुक्त को धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक नसरुल्लागंज राजेश गुप्ता ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed