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Khandwa: श्रावण मास में कावड़ियों की सुरक्षा के लिए भारी वाहन किए जाएंगे प्रतिबंधित, रूट भी डायवर्ट होगा

Tue, 04 Jul 2023 07:47 AM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, खंडवा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, खंडवा Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Tue, 04 Jul 2023 07:47 AM IST
सार

श्रावण मास में बड़ी संख्या में कावड़िए ओंकारेश्वर और बाबा महाकाल के धाम पर कावड़ यात्रा लेकर पहुंचते हैं। कावड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इंदौर- इच्छापुर नेशनल हाईवे पर भारी वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाएगा।

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Khandwa News: Heavy vehicles will be banned for the safety of Kavadis in the month of Shravan
फाइल फोटो - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

इस वर्ष पवित्र श्रावण मास चार जुलाई से शुरू हो रहा है। इस मास में लाखों श्रद्धालु देश के साथ ही निमाड़-मालवा क्षेत्र में भी कावड़ यात्रा पर निकलते हैं। कंधे पर कावड़ उठाये ये कावड़िये धार्मिक नगरी ओंकारेश्वर पहुंचकर नर्मदा स्नान कर भगवान ओंकारेश्वर के ज्योतिर्लिंग का अभिषेक करते हैं। इसी क्षेत्र से अधिकांश कावड़िये बाबा महाकाल के दर्शन करने उज्जैन भी जाते हैं। अधिकतर कावड़िये आवागमन के लिए इंदौर- इच्छापुर नेशनल हाईवे का उपयोग करते हैं। इस हाईवे पर भारी और माल वाहक वाहन निकलने के चलते ट्रैफिक का दबाव अधिक रहता हैं, जिससे हादसों का अंदेशा बना रहता है। कावड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए श्रावण मास में प्रशासन द्वारा हाईवे पर सुबह 6:00 से रात 10:00 बजे तक के लिए भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित किया जा रहा है। महाराष्ट्रीयन श्रावण को देखते हुए यह अस्थायी प्रतिबंध 10 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक लागू रहेगा।
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यह रहेगी परिवर्तित ट्रैफिक व्यवस्था 
खंडवा पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने बताया कि कावड़ यात्रियों की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए भारी वाहनों को प्रतिबंधित कर अन्य मार्गों पर डायवर्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि बुरहानपुर की ओर से आने वाले भारी वाहन खंडवा जिले के देशगांव से खरगोन होकर एबी रोड पर निकल सकेंगे। इसी तरह इंदौर की ओर से आने वाले भारी वाहन भी एबी रोड से खरगोन होकर देशगांव होते हुए बुरहानपुर की ओर जा सकेंगे।
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आवश्यक सेवाओं के वाहनों को रहेगी छूट   
एसपी सत्येंद्र शुक्ल ने बताया कि प्रतिबंध अवधि के दौरान जरूरी सेवाओं में जुटे वाहनों को मुक्त रखा गया है। इनमें दूध, नगर निगम का स्वास्थ्य अमला, पुलिस, फायर ब्रिगेड, पानी टैंकर, आर्मी वाहन, विद्युत कंपनी के सुधार वाहन, गैस वितरण वाहन तथा सब्जी वाहनों को इस प्रतिबंध से आवागमन में छूट रहेगी।  उन्होंने कहा कि सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से चेक प्वाइंट भी बनाये जायेंगे।
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