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Katni: पत्नी, बेटा-बेटी की हत्या करने वाले वहशी को आजीवन कारावास, ट्रिपल मर्डर केस पर आठ साल में आया फैसला
Wed, 10 Jul 2024 10:17 PM IST
दिनेश शर्मा
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, कटनी
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, कटनी
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Wed, 10 Jul 2024 10:17 PM IST
सार
मामला 4 अक्टूबर 2016 का है, जहां आरोपी अहमद हुसैन कुरैशी ने अपनी पत्नी शमा परवीन, 12 वर्षीय बेटी जिया कुरैशी सहित दो वर्ष के मासूम बेटे की हत्या कर दी थी। कोर्ट ने आठ साल बाद फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी मानकर आजीवन कारावास की सजा दी है।
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कटनी की अदालत ने तिहरे हत्याकांड के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
मध्यप्रदेश की कटनी जिला न्यायालय ने अहमद नगर में हुए तिहरे हत्याकांड के मामले पर सुनवाई करते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आठ हजार का जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है।
बता दें कि मामला 4 अक्टूबर 2016 का है, जहां आरोपी अहमद हुसैन कुरैशी ने अपनी पत्नी शमा परवीन, 12 वर्षीय बेटी जिया कुरैशी सहित दो वर्ष के मासूम बेटे की हत्या कर दी थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार डेहारिया ने बताया कि तत्कालीन थाना प्रभारी विपिन सिंह ने मौजूद वक्त पर हत्या में प्रयुक्त हुई टेलिस्कोपिक राइफल जब्त की थी, वही आरोपी से कड़ाई से पूछताछ पर कबूल किया था कि हत्या की वजह जमीनी और घरेलू विवाद था। इसके बाद पुलिस ने फोरेंसिक और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए और न्यायालय के समक्ष पेश किया था।
जिला अभियोजक अधिकारी हनुमंत किशोर शर्मा ने बताया कि करीब आठ साल चले मामले पर जिला न्यायालय के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश केएन अहिरवार ने बड़ा फैसला सुनाया है। तीन लोगों की हत्या पर अलग-अलग सुनवाई की गई, धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा और दो-दो हजार रुपए का तीनों पर जुर्माना लगाया। वहीं धारा 201 पर तीन साल का कारावास और दो हजार का जुर्माना अधिरोपित किया है।
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बता दें कि मामला 4 अक्टूबर 2016 का है, जहां आरोपी अहमद हुसैन कुरैशी ने अपनी पत्नी शमा परवीन, 12 वर्षीय बेटी जिया कुरैशी सहित दो वर्ष के मासूम बेटे की हत्या कर दी थी। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार डेहारिया ने बताया कि तत्कालीन थाना प्रभारी विपिन सिंह ने मौजूद वक्त पर हत्या में प्रयुक्त हुई टेलिस्कोपिक राइफल जब्त की थी, वही आरोपी से कड़ाई से पूछताछ पर कबूल किया था कि हत्या की वजह जमीनी और घरेलू विवाद था। इसके बाद पुलिस ने फोरेंसिक और वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए और न्यायालय के समक्ष पेश किया था।
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जिला अभियोजक अधिकारी हनुमंत किशोर शर्मा ने बताया कि करीब आठ साल चले मामले पर जिला न्यायालय के तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश केएन अहिरवार ने बड़ा फैसला सुनाया है। तीन लोगों की हत्या पर अलग-अलग सुनवाई की गई, धारा 302 के तहत उम्र कैद की सजा और दो-दो हजार रुपए का तीनों पर जुर्माना लगाया। वहीं धारा 201 पर तीन साल का कारावास और दो हजार का जुर्माना अधिरोपित किया है।
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