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Jabalpur: आदेश के बावजूद भी क्यों नहीं हुआ वेतन भुगतान, हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी कर मांगा जवाब

Mon, 26 Aug 2024 09:39 PM IST
जबलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Mon, 26 Aug 2024 09:39 PM IST
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Why salary was not paid despite order
high court
मप्र हाईकोर्ट ने पूर्व में दिए गए आदेश का अक्षरश: पालन न होने के मामले को गंभीरता से लिया। जस्टिस डीडी बसंल की एकलपीठ ने मामले में अनावेदकों को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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यह अवमानना का मामला जबलपुर निवासी भारत भूषण की ओर से दायर किया गया है। जिनकी ओर से कहा गया कि वे प्राथमिक कृषि सहकारी समिति निरंदरपुर में सहायक प्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं। हाईकोर्ट ने 3 अप्रैल 2024 को आदेश पारित कर याचिकाकर्ता के लंबित वेतन का भुगतान करने के निर्देश दिए। इसके तहत उनकी ओर से विभागीय अधिकारियों को अभ्यावेदन भी दिया गया, लेकिन चार माह बीतने के बावजूद भी कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिस पर यह अवमानना याचिका दायर की गई है। मामले में ज्वाइंट रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं पीके सिद्धार्थ, प्रभारी उप पंजीयक हेमलता डोंगरे व सहायक पंजीयक पुष्पेंद्र कुशवाहा को पक्षकार बनाया गया है। मामले की सुनवाई पश्चात न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।
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