फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   Urea, SSP and DAP scam

Jabalpur News: यूरिया, एसएसपी और डीएपी का घोटाला, समिति प्रबंधक और उर्वरक प्रभारी पर केस दर्ज

Sun, 08 Sep 2024 12:36 PM IST
जबलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Sun, 08 Sep 2024 12:36 PM IST
सार

कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान सहकारी समिति बरखेडा के दस्तावेजों और भौतिक सत्यापन का अवलोकन करने पर यूरिया 1.62 टन पीओएस मशीन में प्रदर्शित हो रहा था, लेकिन भौतिक सत्यापन में समिति के भंडार गृह में यूरिया की मात्रा 0.36 टन पाई गई।

विज्ञापन
Urea, SSP and DAP scam
सड़क दुर्घटना (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

जबलपुर जिल में दो सहकारी समितियों की भौतिक जांच के दौरान दस लाख रुपये का यूरिया, एसएसपी और डीएपी घोटाला सामने आया है। जांच के दौरान ऐसी परमिट भी पाई गईं, जिनमें सिर्फ किसानों के हस्ताक्षर थे। जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने समिति प्रबंधक और उर्वरक प्रभारी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर लिया है।

विज्ञापन


चरगवां पुलिस के अनुसार शहपुरा विकासखंड की वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी व सहायक उर्वरक निरीक्षक मेघा अग्रवाल ने लिखित प्रतिवेदन दिया था। जिसमें बताया गया कि कलेक्टर दीपक सक्सेना के निर्देश पर वृहताकार सेवा सहकारी समिति बरखेडा और नयानगर सूखा भारतपुर सहकारी समिति का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान सहकारी समिति बरखेडा के दस्तावेजों और भौतिक सत्यापन का अवलोकन करने पर यूरिया 1.62 टन पीओएस मशीन में प्रदर्शित हो रहा था, लेकिन भौतिक सत्यापन में समिति के भंडार गृह में यूरिया की मात्रा 0.36 टन पाई गई। इसी प्रकार, सिंगल सुपर फास्फेट (एस.एस.पी.) पीओएस मशीन में 11.05 टन प्रदर्शित हो रहा था, लेकिन भंडार गृह में 3.5 टन पाया गया। समिति में एस.एस.पी. की 7.55 टन कम पाई गई। निरीक्षण में ऐसे परमिट भी मिले जिन पर समिति प्रबंधक के हस्ताक्षर नहीं थे।
विज्ञापन


वृहताकार सेवा सहकारी समिति नयानगर सूखा भारतपुर के निरीक्षण में 43.92 टन यूरिया और 26.50 टन डीएपी की कमी पाई गई। पुलिस ने दोनों समितियों के प्रबंधक राजेश कुमार नंदेसरिया और उर्वरक प्रभारी अनीष मिश्रा तथा नन्हेलाल के खिलाफ धारा 318(4), 316(5) बीएनएस, धारा 3, 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम और धारा 35(1)(ए) उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed