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MP News: सितंबर में करवाए जाएंगे छात्रसंघ चुनाव, सरकार की तरफ से हाईकोर्ट में पेश किया गया अकादमिक कैलेंडर

Mon, 03 Aug 2026 10:48 PM IST
जबलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Mon, 03 Aug 2026 10:48 PM IST
सार

मध्यप्रदेश में नौ साल बाद छात्रसंघ चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट में सरकार ने सितंबर 2026 में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में चुनाव कराने की जानकारी दी। अदालत ने इसे रिकॉर्ड पर लेकर याचिका समाप्त कर दी और जरूरत पड़ने पर शांतिपूर्ण चुनाव के लिए पुलिस-प्रशासनिक सहयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

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Student union elections will be held in September
छात्रसंघ चुनाव को लेकर सरकार ने दी जानकारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

प्रदेश में नौ साल बाद छात्रसंघ चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। उच्च शिक्षा विभाग की तरफ से हाईकोर्ट में अकादमिक कैलेंडर पेश करते हुए बताया कि प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में सितंबर माह में छात्रसंघ चुनाव का प्रावधान किया गया है। हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस विवेक रूसिया व जस्टिस प्रदीप मित्तल की युगलपीठ सरकार की तरफ से पेश की गई जानकारी को रिकॉर्ड में लेते हुए याचिका का निराकरण कर दिया।

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छात्र नेता अदनान अंसारी की तरफ से दायर जनहित याचिका में कहा गया था कि छात्रों से छात्रसंघ चुनाव के नाम पर फीस लेते हैं, परंतु चुनाव नहीं करवाते हैं। प्रदेश में वर्ष 2017 से शासकीय उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रसंघ गठन की प्रक्रिया ठप है। इससे विद्यार्थियों का लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व प्रभावित हो रहा है। सरकार द्वारा लिंगदोह समिति की सिफारिशों का प्रभावी पालन नहीं किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए शैक्षणिक सत्र 2026-27 का अकादमिक कैलेंडर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे।
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याचिका की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से शैक्षणिक सत्र 2026-27 का अकादमिक कैलेंडर प्रस्तुत करते हुए आगामी सितम्बर माह में छात्र संघ चुनाव के कराए जाने के प्रावधान की जानकारी प्रस्तुत की गई। शासकीय विश्वविद्यालयों की तरफ से छात्रसंघ चुनावों के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए राज्य सरकार को आवश्यक अनुसार पुलिस एवं प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराए करवाने दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। युगलपीठ ने आदेश में कहा है कि आवश्यकता पड़ने पर संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्य एवं विश्वविद्यालयों के कुलगुरु पुलिस एवं प्रशासनिक सहायता प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। जिससे चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न हो सके। हालांकि विस्तृत आदेश फिलहाल प्रतीक्षित है। 

 

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