फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   MP High Court Starting flights is not in our jurisdiction Airport Authority submitted its reply know matter

MP High Court: फ्लाइट शुरू करना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ने पेश किया जवाब, जानें मामला

Wed, 02 Oct 2024 09:48 PM IST
जबलपुर ब्यूरो न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Wed, 02 Oct 2024 09:48 PM IST
सार

यह व्यापारिक निर्णय है, जो निजी विमानन कंपनियां ही ले सकती हैं। हाईकोर्ट में उक्त जवाब पर शुक्रवार चार अक्तूबर को सुनवाई होनी है।
 

विज्ञापन
MP High Court Starting flights is not in our jurisdiction Airport Authority submitted its reply know matter
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

एयर कनेक्टिविटी के मामले में जबलपुर से भेदभाव का आरोप लगाते हुए दायर जनहित याचिका में एयरपोर्ट अथॉरिटी ने अपना जवाब हाईकोर्ट में पेश कर दिया है। इसमें कहा गया है कि जबलपुर से मुंबई-दिल्ली आदि शहरों की फ्लाइट शुरू करना हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यह व्यापारिक निर्णय है, जो निजी विमानन कंपनियां ही ले सकती हैं। हाईकोर्ट में उक्त जवाब पर शुक्रवार चार अक्तूबर को सुनवाई होनी है।

विज्ञापन


गौरतलब है कि नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ. पीजी नाजपांडे व रजत भार्गव की ओर से दायर की गई याचिका में कहा गया कि पूर्व में जबलपुर से मुंबई, पुणे, कोलकाता और बेंगलुरु आदि शहरों के लिए फ्लाइट संचालित होती थी। जबलपुर की एयर कनेक्टिविटी प्रदेश इंदौर, ग्वालियर और भोपाल के समान थी। पूर्व में जबलपुर से औसतन 15 फ्लाइट संचालित होती थी। वर्तमान में घटकर इनकी संख्या पांच हो गई है, जिससे जबलपुर का विकास अवरुद्ध हो रहा है।
विज्ञापन


याचिका में केंद्रीय उड्डयन विभाग, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को अनावेदक बनाया गया था। याचिका की प्रारंभिक सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने विमानन कंपनियों को भी अनावेदक बनाने के निर्देश जारी किए थे। युगलपीठ ने इंडियन एयरलाइंस, इंडिगो एयरलाइंस, आकाश एयर लाइंस सहित चार विमानन कंपनियों को नोटिस जारी कर करते हुए ईमेल के माध्यम से नोटिस भेजने के निर्देश जारी किये थे। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय पैरवी कर रहे हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed