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MP News: तीरंदाजी कोच रिचपाल की नियुक्ति के खिलाफ याचिका दायर, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

Thu, 12 Jan 2023 01:11 PM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Thu, 12 Jan 2023 01:11 PM IST
सार

जबलपुर निवासी विनय जी. डेविड की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि मध्यप्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी जबलपुर में तीरंदाजी कोच रिचपाल सिंह सलारिया पर आपराधिक प्रकरण दर्ज है। प्रकरण की जानकारी छिपाकर रिचपाल शासकीय नौकरी पर काबिज हैं।

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Petition filed against appointment of archery coach Richpal MP High Court issues notice and seeks reply
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मध्यप्रदेश राज्य तीरंदाजी एकेडमी के मुख्य कोच रिचपाल सिंह सलारिया की नियुक्ति को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी है। याचिका में कहा गया है कि आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की जानकारी छिपाकर वह शासकीय नौकरी पर काबिज है, जो कि अवैधानिक है। हाईकोर्ट जस्टिस आनंद पाठक ने याचिका की सुनवाई करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
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जबलपुर निवासी विनय जी. डेविड की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि मध्यप्रदेश राज्य तीरंदाजी अकादमी जबलपुर में तीरंदाजी कोच रिचपाल सिंह सलारिया पर आपराधिक प्रकरण दर्ज है। प्रकरण की जानकारी छिपाकर रिचपाल शासकीय नौकरी पर काबिज हैं। खेल एवं युवा कल्याण अनुबंध सेवा भर्ती (नियोजन एवं सेवा की शर्तें) नियम 2017 शासकीय नियमों के खिलाफ हैं।
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याचिका में कहा गया है कि अपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी छिपाकर उन्होंने विभाग के साथ अनुबंध किया। संविदा नियम के अनुसार खेल विभाग को नियुक्ति दिनांक से 15 दिवस के अंदर कोच रिचपाल सिंह सलारिया का चरित्र सत्यापन करवाना अनिवार्य था, जो कि नहीं किया गया। संविदा नियम में ऐसे अपराधिक प्रकरण वाले आरोपियों को नौकरी से बर्खास्त किए जाने का प्रावधान है। उनके खिलाफ लॉर्डगंज थाने में 12 जनवरी 2021 को धारा 294, 223, 506 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके बाद रिचपाल सिंह सलारिया की गिरफ्तारी हुई एवं उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। ये अपराधिक मामला न्यायालय में विचाराधीन है।
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याचिका में सलारिया को नौकरी से बर्खास्त करने की मांग की गई है। एकलपीठ ने राज्य खेल एवं युवा कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव, संचालक, आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मप्र तीरंदाजी संघ के सचिव व अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। 
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