फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   Orders were passed in contempt petition with warning

Jabalpur News: चेतावनी के साथ अवमानना याचिका में पारित किए थे आदेश, कलेक्टर भोपाल ने नहीं किया पालन

Sun, 02 Mar 2025 05:28 PM IST
जबलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Sun, 02 Mar 2025 05:28 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने भोपाल कलेक्टर को 10 दिनों में आरआरसी निष्पादित करने का आदेश दिया है, अन्यथा व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का निर्देश दिया। यह आदेश दूसरी अवमानना याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, क्योंकि पूर्व में कलेक्टर ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया था। अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। 

विज्ञापन
Orders were passed in contempt petition with warning
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

हाईकोर्ट में भोपाल कलेक्टर के खिलाफ दूसरी बार अवमानना याचिका दायर की गई थी, जिसमें हाईकोर्ट के पूर्व आदेश का पालन न किए जाने को चुनौती दी गई थी। जस्टिस ए.के. सिंह की एकलपीठ ने सुनवाई करते हुए कलेक्टर को निर्देश दिया कि 10 दिनों के भीतर पूर्व में पारित आदेश का पालन करें। आदेश की अवहेलना की स्थिति में कलेक्टर को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना होगा।
विज्ञापन


याचिकाकर्ता अधिवक्ता अरविंद वर्मा की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि 2020 में रेरा द्वारा बिल्डर के खिलाफ आरआरसी (राजस्व वसूली प्रमाण पत्र) जारी किया गया था, जिसका निष्पादन कलेक्टर भोपाल की जिम्मेदारी थी। परंतु कलेक्टर ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने कलेक्टर को 60 दिनों में आरआरसी निष्पादित करने का आदेश दिया था।
विज्ञापन


हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद कलेक्टर द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे मजबूर होकर याचिकाकर्ता ने दूसरी बार अवमानना याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि यदि याचिकाकर्ता को दोबारा अवमानना याचिका दायर करनी पड़ी, तो कलेक्टर से पहली और दूसरी याचिका की लागत वसूली जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने कलेक्टर भोपाल को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे 10 दिनों में आदेश का पालन करें। मामले की अगली सुनवाई 12 मार्च को होगी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता कपिल दुग्गल और अधिवक्ता ध्रुव वर्मा ने पैरवी की।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed