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MP News: लोन के नाम 6 करोड़ 90 लाख की धोखाधड़ी, ईओडब्ल्यू ने बैंक मैनेजर सहित दो के खिलाफ दर्ज किया मामला

Thu, 14 Dec 2023 04:30 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: अरविंद कुमार Updated Thu, 14 Dec 2023 04:30 PM IST
सार

गलत व्यक्तियों के नाम पर लोन जारी कर बैंक के साथ 6 करोड़ 90 लाख रुपये की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। ईओडब्ल्यू ने बैंक मैनेजर सहित दो के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

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MP News: Loan fraud of Rs 6 crore 90 lakh, EOW registers case against two including bank manager
EOW

विस्तार

तत्कालीन बैंक मैनेजर ने दो दलालों के साथ मिलकर विभिन्न योजना के तहत व्यक्तियों के नाम पर लोन जारी कर बैंक के साथ 6 करोड़ 90 लाख रुपये की धोखाधड़ी की। ईओडब्ल्यू ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी व गबन के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
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ईओडब्ल्यू आरडी भारद्वाज के अनुसार नेपियर टाउन रेखा ट्रेडिंग कंपनी की प्रोपराइटर रेखा नायक, सुरेश मथानी तथा सेंट्रल बैंक विजय नगर के तत्कालीन शाखा प्रबंधक कमल मिश्रा द्वारा मुद्रा, पीएमईजीपी एवं अन्य योजनाओं के तहत आमजन के नाम से स्वीकृत ऋण खातों में धोखाधड़ी किए जाने की शिकायत प्राप्त हुई थी। जांच में पाया गया कि रेखा ट्रेडिंग कंपनी प्रोप्राइटर रेखा नायक पति संतोष भोजक निवासी 588 सराफा खटीक मोहल्ला के नाम से पीएमईजीपी योजना के तहत ग्राम डोबी जिला मंडला में आटा मिल व्यवसाय के लिए सावधि ऋण 10.45 लाख और कैश क्रेडिट 13.30 लाख ऋणकर्ता को स्वीकृत किए गए थे। मंडला जिला विजयनगर शाखा के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता था। उक्त स्थान पर कोई आटा मिल की इकाई स्थापित नहीं की गई थी।
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इसी प्रकार अन्य लोगों के आधार कार्ड, पैन कार्ड का उपयोग करके मुद्रा लोन एवं पीएमईजीपी योजना के तहत 25-25 लाख रुपये एवं 10 लाख तक के मुद्रा योजना का लोन स्वीकृत किया गया। तीनों आरोपियों ने मिलीभगत कर फर्जी दस्तावेज के माध्यम से 6 करोड़ 90 लाख रुपये का लोन निकालकर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा विजयनगर जबलपुर को आर्थिक क्षति पहुंचाकर आर्थिक लाभ अर्जित किया गया है। आरोपियों के खिलाफ धारा 409, 420, 467,468,471,120(बी) तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 संशोधित 2018 की धारा 7(सी) के तहत अपराध दर्ज किया गया है। 
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