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MP News: हत्या के मामले में दो को आजीवन कारावास, अदालत ने दोनों पर एक-एक हजार का जुर्माना भी लगाया
Wed, 13 Dec 2023 10:03 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Wed, 13 Dec 2023 10:03 PM IST
सार
जबलपुर में ऑटो ड्राइवर की गोली मारकर हत्या करने वाले दो युवकों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी है। दोनों पर अर्थदंड भी लगाया गया है।
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हत्या के आरोप में दो को आजीवन कारावास
- फोटो : file photo
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विस्तार
विशेष न्यायाधीश गिरीश दीक्षित की अदालत ने हत्या करने वाले दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी जबलपुर निवासी मन्नी उर्फ मनीष अहिरवार व गगन वंशकार पर एक-एक हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 26 अक्टूबर 2015 को आरोपियों ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट गेट के सामने ऑटो ड्राइवर चंदू पर गोली चला दी थी। इससे चंदू गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई थी। उक्त मामले में ओमती पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के मद्देनजर दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई। मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कृष्णा प्रजापति ने पक्ष रखा।
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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 26 अक्टूबर 2015 को आरोपियों ने अपने एक अन्य साथी के साथ मिलकर कलेक्ट्रेट गेट के सामने ऑटो ड्राइवर चंदू पर गोली चला दी थी। इससे चंदू गंभीर रूप से घायल हो गया था। इसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई थी। उक्त मामले में ओमती पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। अदालत ने साक्ष्यों व गवाहों के बयानों के मद्देनजर दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई। मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक कृष्णा प्रजापति ने पक्ष रखा।
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