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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   MP News: Justice GS Sandhawalia's name recommended for Chief Justice, recommendation letter sent to President

MP News: चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस जीएस संधावालिया के नाम की सिफारिश, राष्ट्रपति को भेजा गया अनुशंसा पत्र

Fri, 12 Jul 2024 10:21 PM IST
दिनेश शर्मा अमर उजाला, न्यूज डेस्क, जबलपुर
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Fri, 12 Jul 2024 10:21 PM IST
सार

जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया वर्तमान में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में वरिष्ठतम न्यायाधीश के रूप में पदस्थ हैं। वे 30 सितंबर 2011 को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। 24 जनवरी 2014 को स्थायी न्यायाधीश बने। 

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MP News: Justice GS Sandhawalia's name recommended for Chief Justice, recommendation letter sent to President
जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

मप्र हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया के नाम की अनुशंसा सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा की गई है। राष्ट्रपति की मुहर के साथ ही भारत सरकार का कानून व न्याय विभाग उनकी नियुक्ति की विधिवत अधिसूचना जारी कर देगा। 
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जस्टिस संधावालिया वर्तमान में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में वरिष्ठतम न्यायाधीश के रूप में पदस्थ हैं। वे 30 सितंबर 2011 को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त हुए थे। 24 जनवरी 2014 को स्थायी न्यायाधीश बने। उल्लेखनीय है कि मप्र हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ की पिछले दिनों सेवानिवृत्ति के बाद यहां पदस्थ वरिष्ठ न्यायाधीश शील नागू को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। उनके पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त होने पर दिल्ली हाईकोर्ट से स्थानांतरित होकर आए वरिष्ठतम न्यायाधीश संजीव सचदेवा मप्र हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। 
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नए मुख्य न्यायाधीश संधावालिया के पदभार ग्रहण करने के साथ ही जस्टिस संजीव सचदेवा प्रशासनिक न्यायाधीश बन जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, जिसकी अध्यक्षता प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे हैं, ने राष्ट्रपति को भेजे प्रस्ताव में उल्लेख किया है कि पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालयों में से एक है। इसलिए, वरिष्ठ न्यायाधीश संधावालिया को मप्र हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करना उपयुक्त होगा। 
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