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MP News: पूर्व विधायक रामबाई सहित पांच को बिजलीकर्मी को धमकाने पर सजा, MPMLA कोर्ट ने दिया तीन माह कारावास
Wed, 31 Jan 2024 10:58 PM IST
दिनेश शर्मा
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, जबलपुर
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, जबलपुर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Wed, 31 Jan 2024 10:58 PM IST
सार
2016 में रामबाई ने विधायक रहते हुए अपने समर्थकों के साथ एक बिजलीकर्मी के घर पहुंचकर हंगामा करते हुए समर्थक पर कार्यवाही करने पर धमकाया था। मामले में कोर्ट ने अब तीन माह के कारावास की सजा सुनाई है।
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पूर्व विधायक रामबाई
- फोटो : social media
विस्तार
एमपी-एमएलए की स्पेशल कोर्ट ने बिजली कर्मी को धमकाने के अपराध में पथरिया विधानसभा की पूर्व विधायक रामबाई सहित पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को तीन-तीन माह के कारावास तथा जुर्माना की सजा से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार 2016 में रामबाई ने विधायक रहते हुए अपने समर्थकों के साथ एक बिजलीकर्मी के घर पहुंचकर हंगामा करते हुए समर्थक पर कार्यवाही करने पर धमकाया था। विधायक रामबाई का एक समर्थक चोरी की बिजली से चक्की चला रहा था। जिसकी शिकायत पर बिजली विभाग के दस्ते ने दबिश देकर प्रकरण कायम कर लिया। इससे आक्रोशित होकर विधायक व उसके समर्थक बिजली कर्मी के घर पहुंच गए। आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए उसे धमकाया था। इससे बिजली कर्मी व उसका पूरा परिवार दहशत में आ गया।
बिजली कर्मी की रिपोर्ट पर दमोह कोतवाली पुलिस ने विधायक रामबाई व समर्थक पुष्पेंद्र सिंह सहित अन्य के विरुद्ध अपराध प्रकरण दर्ज किया था। पुलिस ने एमपी-एमएलए कोर्ट में चालान पेश किया। विशेष न्यायालय ने पेश किए गए साक्ष्य तथा गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा से दंडित किया है।
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अभियोजन के अनुसार 2016 में रामबाई ने विधायक रहते हुए अपने समर्थकों के साथ एक बिजलीकर्मी के घर पहुंचकर हंगामा करते हुए समर्थक पर कार्यवाही करने पर धमकाया था। विधायक रामबाई का एक समर्थक चोरी की बिजली से चक्की चला रहा था। जिसकी शिकायत पर बिजली विभाग के दस्ते ने दबिश देकर प्रकरण कायम कर लिया। इससे आक्रोशित होकर विधायक व उसके समर्थक बिजली कर्मी के घर पहुंच गए। आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए उसे धमकाया था। इससे बिजली कर्मी व उसका पूरा परिवार दहशत में आ गया।
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बिजली कर्मी की रिपोर्ट पर दमोह कोतवाली पुलिस ने विधायक रामबाई व समर्थक पुष्पेंद्र सिंह सहित अन्य के विरुद्ध अपराध प्रकरण दर्ज किया था। पुलिस ने एमपी-एमएलए कोर्ट में चालान पेश किया। विशेष न्यायालय ने पेश किए गए साक्ष्य तथा गवाहों के आधार पर आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा से दंडित किया है।
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