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MP News: रोक के बावजूद भी सार्वजनिक पार्क में मंदिर निर्माण, HC ने जबलपुर कलेक्टर सहित अन्य को जारी किए नोटिस

Tue, 12 Sep 2023 09:16 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: अरविंद कुमार Updated Tue, 12 Sep 2023 09:16 PM IST
सार

महाराजपुर सार्वजनिक पार्क पर तहसीलदार द्वारा निर्माण कार्य पर लगाई गई रोक के बावजूद मंदिर निर्माण किए जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।  चीफ जस्टिस रवि विजय मलिमठ और जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए जबलपुर कलेक्टर सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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MP News Construction of temple in public park despite ban HC issues notice to Jabalpur Collector and others
जबलपुर हाईकोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

जबलपुर के महाराजपुर निवासी अपर्णा कोल व अन्य की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि महराजपुर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित सार्वजनिक पार्क पर अतिक्रमण करके मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। उनकी शिकायत पर उद्यान अधिकारी एवं तहसीलदार द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया था।

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इसके बावजूद भी पार्क पर मंदिर का निर्माण कर के भगवान शिव जी की प्रतिमा स्थापित कर दी गई। जबकि हाईकोर्ट ने सार्वजनिक पार्क व सड़क पर अतिक्रमण कर मंदिर बनाए जाने पर रोक लगाते हुए उन्हें हटाने के आदेश दिये हैं। 
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वहीं, दूसरी ओर पार्क पर अवैध रूप से निर्माण की शिकायत के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया गया। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने मप्र शासन, जबलपुर कलेक्टर व नगर निगम जबलपुर को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा।

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