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MP News: कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार को हाईकोर्ट से राहत, दुष्कर्म मामले में मिली अग्रिम जमानत

Tue, 21 Mar 2023 10:31 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: अरविंद कुमार Updated Tue, 21 Mar 2023 10:31 PM IST
सार

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार को राहत प्रदान की है। दुष्कर्म मामले में कोर्ट की ओर से उन्हें अग्रिम जमानत दी गई है। एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट में अग्रिम जमानत आवेदन खारिज होने के बाद वे हाईकोर्ट पहुंचे थे।

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MP News Congress MLA Umang Singhar gets anticipatory bail from High Court in rape case
कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

कांग्रेस विधायक व पूर्व मंत्री उमंग सिंघार को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत का लाभ मिल गया है। विधायक उमंग सिंघार पर पत्नी ने अप्राकृतिक यौन शोषण, दुष्कर्म और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने माना कि दोनों के बीच विवाद चल रहा था। पूर्व में भी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी।

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बता दें कि कांग्रेस विधायक उमंग सिंघाग के खिलाफ उनकी पत्नी ने धार जिले में अप्राकृतिक यौन शोषण, दुष्कर्म और मानसिक प्रताड़ना की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसके बाद से विधायक फरार चल रहे थे। उन्होंने एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट इंदौर में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर किया था। न्यायालय ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली थी।
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विधायक की तरफ से ये था तर्क...
हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता विधायक की तरफ से तर्क दिया गया कि वह आदिवासी समाज के हैं और तीन शादी करने की उन्हें छूट है। वैवाहिक जीवन के दौरान आपसी सहमति से उनके बीच शारीरिक संबंध स्थापित हुए थे। विवाद होने पर पूर्व में भी उनकी पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया कि वैवाहिक तथा लिव-इन-रिलेशनशिप में टकराव के बाद दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाने में इजाफा हुआ है। याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता मनीष दत्त और अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल ने पैरवी की। 

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