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MP News: गर्मियों में अधिवक्ताओं को मिली काले कोट से छूट, राज्य अधिवक्ता परिषद ने जारी की अधिसूचना

Wed, 12 Apr 2023 07:57 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Wed, 12 Apr 2023 07:57 PM IST
सार

सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को छोड़कर अन्य न्यायालय में अधिवक्ता 15 अप्रैल से 15 मई तक सफेद शर्ट तथा काले, सफेद व ग्रे लाइनधारी पेंट और बैंड पहनकर न्यायालय में पैरवी कर सकेंगे।

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MP News: Advocates get exemption from black coat in summer, notification issued by State Advocates Council
गर्मी के कारण काला कोट पहनने से छूट प्रदान की गई है। - फोटो : Social media

विस्तार

राज्य अधिवक्ता परिषद ने गर्मियों में 15 अप्रैल से 15 मई तक अधिवक्ताओं को पैरवी के दौरान काला कोट पहनने से छूट प्रदान की है। आदेश सुप्रीम तथा हाईकोर्ट को छोड़कर प्रदेश के अन्य न्यायालय में प्रभावी रहेगा।
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राज्य अधिवक्ता परिषद के अध्यक्ष प्रेम सिंह भदौरिया के निर्देश पर उक्त अधिसूचना प्रति प्रदेश के जिला व तहसील अधिवक्ता संघ तथा समस्त जिला न्यायाधीशों को प्रेषित की गई है। परिषद के उपाध्यक्ष आरके सिंह सैनी ने बताया कि न्यायालय में पैरवी के दौरान अधिवक्ताओं को काला कोट पहना अनिवार्य होता है। गर्मी व धूप में काला कोट पहने रहने से अधिवक्ताओं को परेशानी होती है। बार कौंसिल का नियम ग्रीष्मकालीन अवधि में अधिवक्ताओं को काला कोट पहनकर व्यवसाय करने में शिथिलता प्रदान करता है। सर्वोच्च तथा उच्च न्यायालय को छोड़कर अन्य न्यायालय में अधिवक्ता 15 अप्रैल से 15 मई तक सफेद शर्ट तथा काले, सफेद व ग्रे लाइनधारी पेंट और बैंड पहनकर न्यायालय में पैरवी कर सकेंगे।
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