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MP High Court: 10 दिन में जारी करनी होगी नई सिलेक्शन लिस्ट, हाईकोर्ट में 1255 पदों की भर्ती का मामला

Fri, 08 Jul 2022 08:01 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Fri, 08 Jul 2022 08:01 PM IST
सार

रजिस्टार एग्जाम ने व्यक्तिगत उपस्थित होकर बताया कि पुरानी सिलेक्शन लिस्ट को निरस्त कर दिया गया है। नई सिलेक्शन लिस्ट तैयार की जा रही है। युगलपीठ ने नयी सिलेक्शन लिस्ट तैयार करने के लिए दस दिन का समय प्रदान किया है।

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MP High Court: New selection list to be issued in 10 days, case of recruitment of 1255 posts in High Court
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में होने वाली भर्तियों में सौ फीसदी कम्युनल आरक्षण लागू किए जाने को चुनौती देने वाली 20 याचिकाओं की सुनवाई जस्टिस शील नागू तथा जस्टिस वीरेन्द्र सिंह की युगलपीठ द्वारा की गई। सुनवाई के दौरान रजिस्टार एग्जाम ने व्यक्तिगत उपस्थित होकर बताया कि पुरानी सिलेक्शन लिस्ट को निरस्त कर दिया गया है। नई सिलेक्शन लिस्ट तैयार की जा रही है। युगलपीठ ने नयी सिलेक्शन लिस्ट तैयार करने के लिए दस दिन का समय प्रदान किया है।
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उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा स्टेनोग्राफर व सहायक ग्रेड-तीन के  1255 पदों की प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट की वैधानिकता को चुनौती देते हुए उक्त याचिकाएं दायर की गई थीं। याचिका में कहा गया था कि 100 फीसदी कम्युनल आरक्षण लागू करके एससी, एसटी, ओबीसी के अभ्यर्थियों को अधिक अंक प्राप्त करने पर भी चयन से वंचित कर दिया गया है। अनारक्षित वर्ग की कट ऑफ  78 अंक तथा ओबीसी की 82 अंक निर्धारित किया गया है, जो कि असंवैधानिक तथा आरक्षण नियम 4 तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा  इंद्रा शाहनी के प्रकरण में दिए गए निर्देशों के विरुद्ध है। 
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याचिकाओं पर 30 जून को अंतिम सुनवाई निर्धारित थी। निर्धारित तिथि को जस्टिस सुजय पाल ने उक्त मामले की सुनवाई से इनकार कर दिया। इसके बाद हाईकोई के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमथ ने जस्टिस शील नागू की अध्यक्षता वाली बैंच के समक्ष सुनवाई के लिए याचिकाओं को प्रस्तुत करने के आदेश दिए थे।
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याचिकाओं पर शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के एग्जाम रजिस्टार वैभव मंडलोई युगलपीठ के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने युगलपीठ को बताया कि नई सिलेक्शन लिस्ट में एमपीपीएससी की तरह हर वर्ग को आरक्षण दिया जाएगा। उन्हें बताया कि नई सिलेक्शन लिस्ट तैयार करने में दस दिन का समय लेगा। युगलपीठ ने याचिकाओं पर अगली सुनवाई 18 जुलाई वाले सप्ताह में निर्धारित की है। याचिकाओं की तरफ से अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ठाकुर ने पैरवी की। 
 
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