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MP High Court: पूर्व मंत्री के खिलाफ लोकायुक्त नहीं कर रहा कार्रवाई, HC ने जवाब पेश करने की दी अंतिम मोहलत
Wed, 22 Nov 2023 10:06 PM IST
अरविंद कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: अरविंद कुमार
Updated Wed, 22 Nov 2023 10:06 PM IST
सार
MP High Court: एक पूर्व मंत्री के खिलाफ लोकायुक्त कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। ऐसे में हाईकोर्ट ने जवाब पेश करने के लिए लोकायुक्त को अंतिम मोहलत दी है।
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पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
पूर्व मंत्री अर्चना चिटनिस के खिलाफ की गई शिकायत को लोकायुक्त ने रिजेक्ट किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका की सुनवाई के दौरान लोकायुक्त तथा राज्य सरकार की तरफ से समय प्रदान करने का आग्रह किया गया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने अंतिम अवसर प्रदान करते हुए अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है।
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बुरहानपुर निवासी बालचंद्र शिंदे की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि पूर्व मंत्री तथा भाजपा नेत्री अर्चना चिटनिस के बुरहानपुर कृषि उपज मंडी समिति के तीन करोड़ रुपये शुगर फैक्ट्री लगाने में निवेश करवाए थे। उनके द्वारा कोई शुगर फैक्ट्री नहीं लगाई गई और राशि भी वापस नहीं की गई। सरकारी राशि का दुरूपयोग किए जाने के खिलाफ उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने संबंधित जांच एजेंसी से शिकायत करने की स्वतंत्रता देते हुए याचिका का निराकरण कर दिया था।
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उसके बाद उसने लोकायुक्त में दस्तावेजों के साथ शिकायत की थी। लोकायुक्त ने मामला लगभग दो दशक पुराना होने के कारण शिकायत को रिजेक्ट कर दिया। याचिका की सुनवाई करते हुए युगलपीठ ने राज्य सरकार व लोकायुक्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। युगलपीठ ने अन्य अनावेदकों के नाम याचिका से विलोपित करने के आदेश दिए थे। याचिका पर बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने जवाब पेश करने अंतिम अवसर प्रदान किया है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता प्रणय चौबे ने पैरवी की।
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