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MP High Court: सड़क के बीच लगे हैं विद्युत पोल, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

Tue, 28 Nov 2023 09:59 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: अरविंद कुमार Updated Tue, 28 Nov 2023 09:59 PM IST
सार

MP High Court: सड़क के बीच विद्युत पोल लगने को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने एक्शन लिया है। कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

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MP High Court Electric poles are installed in middle of road High Court issued notice and sought answers
जबलपुर हाईकोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

विद्युत पोल को हटाए बिना सड़क निर्माण किए जाने को चुनौती देते हुए जबलपुर हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। याचिका में कहा गया था, सड़क के बीच में विद्युत पोल होने के कारण दुर्घटनाएं घटित होती हैं।

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याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा ने युगलपीठ ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। भोपाल निवासी अमन शर्मा की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि अवधपुरी से अनुपम नगर जाने वाली तीन किलोमीटर लम्बी सड़क का निर्माण किया गया है, जिसका ठेका तीन करोड़ रुपये से अधिक में दिया गया था। ठेकेदार ने विद्युत पोल को शिफ्ट किये बिना ही सड़क का निर्माण कर दिया, जिसके कारण विद्युत खंम्भे सड़क के बीच में लगे हुए हैं। ऐसे में अक्सर दुर्घटनाएं घटित होती रहती हैं।
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याचिका में राहत चाही गई थी कि सड़क में लगे विद्युत पोल को किनारे शिफ्ट किया जाए। याचिका में नगरीय प्रशासन विभाग, कलेक्टर तथा निगमायुक्त भोपाल, एसडीओ एमपी नगर तथा ठेकेदार को अनावेदक बनाया था। युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता भूपेन्द्र कुमार शुक्ला ने पैरवी की।

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