फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   MLA Umang Singhar Relief from High Court to Congress MLA Umang Singhar FIR lodged by his wife canceled

MLA Umang Singhar: कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार को हाईकोर्ट से राहत, पत्नी द्वारा दर्ज करवाई गई FIR निरस्त

Thu, 21 Sep 2023 09:20 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: अरविंद कुमार Updated Thu, 21 Sep 2023 09:20 PM IST
सार

कांग्रेस विधायक तथा पूर्व मंत्री उमंग सिंघार को हाईकोर्ट से राहत मिली है। पत्नी द्वारा अप्राकृतिक यौन संबंध सहित अन्य धाराओं के तहत दर्ज करवाई गई एफआईआर को हाईकोर्ट जस्टिस संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने खारिज करने के आदेश जारी किए हैं।

विज्ञापन
MLA Umang Singhar Relief from High Court to Congress MLA Umang Singhar FIR lodged by his wife canceled
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर - फोटो : Social Media

विस्तार

कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार के खिलाफ उनकी पत्नी ने धार जिले में अप्राकृतिक यौन शोषण, दुष्कर्म और मानसिक प्रताड़ना की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उसके बाद से विधायक फरार चल रहे थे। उन्होंने एमपी-एमएलए विशेष कोर्ट इंदौर में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दायर किया था। न्यायालय ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली थी।

विज्ञापन


याचिकाकर्ता विधायक की तरफ से तर्क दिया गया कि वह आदिवासी समाज के हैं और तीन शादी करने की उन्हें छूट है। वैवाहिक जीवन के दौरान आपसी सहमति से उनके बीच शारीरिक संबंध स्थापित हुए थे। विवाद होने पर पूर्व में भी उनकी पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया कि वैवाहिक तथा लिव-इन-रिलेशनशिप में टकराव के बाद दुष्कर्म की रिपोर्ट दर्ज करवाने में इजाफा हुआ है। विवाद होने की स्थिति में इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, जिस पर रोक लगाना आवश्यक है।
विज्ञापन


याचिका में दर्ज एफआईआर को निरस्त करते के साथ अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान करने राहत चाही गई थी। एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए मार्च 2023 में उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ प्रदान किया था। एकलपीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला देते हुए एफआईआर निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं। विस्तृत आदेश प्रतिक्षित है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता विभोर खंडेलवाल ने पैरवी की।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed