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MP News: महिलाओं पर खौलते तेल डालने वाले को पांच साल की सजा, अदालत ने आरोपी पर आठ हजार का जुर्माना भी लगाया

Tue, 05 Mar 2024 08:43 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: शबाहत हुसैन Updated Tue, 05 Mar 2024 08:43 PM IST
सार

MP News: दुकान लगाने के विवाद पर दो महिलाओं पर कढ़ाई से खौलता तेल उनके ऊपर उड़ेलकर गंभीर चोट पहुंचाने वाले आरोपी राजा चौधरी को अदालत ने दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश अजय पेंद्राम की अदालत ने आरोपी को पांच साल के सश्रम कारावास व आठ हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। 

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Man who poured boiling oil on women sentenced to five years
जबलपुर हाईकोर्ट - फोटो : Social Media

विस्तार

अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से एजीपी लहर दीक्षित ने पक्ष रखा। जिन्होंने अदालत को बताया कि गोहलपुर थानातंर्गत चेरीताल चंडालभाटा में फरियादी दिव्यानी चौधरी की सास छोटी बाई घर के सामने चना पापड़ की दुकान लगाती है। वहीं आरोपी राजा चौधरी पिता प्रेमलाल चौधरी भी चना पापड़ की दुकान लगाता था। 9 दिसंबर 2019 को राजा चौधरी ने दुकान लगाने को लेकर विवाद करना शुरु कर दिया।

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आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया
जब फरियादी दिव्यानी व उसकी नंद अंजली उसे समझाने आये तो आरोपी ने गालीगलौज करते हुए कढ़ाई से खौलता तेल जग में लाया और दिव्यानी व अंजली के ऊपर उड़ेल दिया। जिससे दिव्यानी के चेहरे व गले के नीचे गंभीर चोटे आई, वहीं अंजली की भी पीठ व हाथ बुरी तरह खौलते तेल से झुलस गये। शिकायत पर गोहलपुर पुलिस ने आरोपी राजा के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया था। सुनवाई दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया।

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