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MP High Court: एक्स सर्विसमैन कोटा का क्यों नहीं दिया लाभ, हाईकोर्ट ने अनावेदकों से मांगा जवाब

Mon, 29 May 2023 10:11 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Mon, 29 May 2023 10:11 PM IST
सार

ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा में इंजीनियर भर्ती से जुड़े मामले में एक्स सर्विसमैन कोटा का लाभ न दिए जाने पर हाईकोर्ट ने जवाब-तलब किया है। मामले की अगली सुनवाई 30 जून को निर्धारित की गई है।

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Madhya Pradesh High Court sought answer on not being given the benefit of ex-servicemen quota
Court Room - फोटो : Social Media

विस्तार

मप्र हाईकोर्ट ने ग्रामीण अभियांत्रिकी सेवा में इंजीनियर भर्ती से जुड़े मामले में एक्स सर्विसमैन कोटा का लाभ न दिए जाने पर जवाब-तलब किया है। जस्टिस विवेक अग्रवाल की अवकाश कालीन एकलपीठ ने रूरल इंजीनियरिंग सर्विस विभाग के प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख सचिव और कर्मचारी चयन मंडल के संचालक को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 30 जून को निर्धारित की गई है।
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बता दें कि कटनी निवासी हीरालाल मिश्रा ने याचिका दायर कर बताया कि वे वर्तमान में संविदा पर सब-इंजीनियर के पद पर पदस्थ हैं। रूरल इंजीनियर सर्विस विभाग में उपयंत्री समेत कई पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। याचिकाकर्ता भूतपूर्व सैनिक भी है। याचिकाकर्ता ने उपयंत्री पद के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। दलील दी गई कि एक्स सर्विसमैन के लिए 10 फीसदी पद आरक्षित हैं। इसके बावजूद याचिकाकर्ता को उसका लाभ नहीं दिया गया। विभागीय अधिकारियों को अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए, लेकिन जब कोई कार्रवाई नहीं तब हाईकोर्ट की शरण ली गई। सुनवाई पश्चात् न्यायालय ने अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं।
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