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Madhya Pradesh: शिक्षक के स्थानातंरण को जनहित का मुद्दा मानने से हाईकोर्ट का इनकार, याचिका खारिज की

Sun, 05 Jun 2022 09:09 AM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Sun, 05 Jun 2022 09:09 AM IST
सार

जबलपुर जिले में प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक का स्थानांतरण किए जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी। युगलपीठ ने शिक्षक के स्थानांतरण को जनहित का मामला मानने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। 
 

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Madhya Pradesh: High court refuses to consider transfer of teacher as issue of public interest, dismisses petition
Jabalpur High Court - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

जबलपुर जिले में प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक का स्थानांतरण किए जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी। याचिका की सुनवाई के दौरान जस्टिस अतुल श्रीधरन तथा जस्टिस डी के पालीवाल की युगलपीठ ने शिक्षक के स्थानांतरण को जनहित का मामला मानने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी। 
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टीकमगढ़ जिले की ग्राम पंचायत बिलगायन की सरपंच गौरा बाई की तरफ से याचिका दायर की गयी थी। याचिका में कहा गया था कि गांव की शासकीय प्राथमिक शाला में अनावेदक अखिलेश कुमार खरे शिक्षक के पद पर पदस्थ हैं। शिक्षक होने के बावजूद भी वह कभी कभार स्कूल आते हैं। स्कूल आने पर भी बच्चों को नहीं पढ़ाते है। याचिका की सुनवाई के दौरान युगलपीठ ने पाया कि यह व्यक्तिगत मामला है। शिक्षक की शिकायत सक्षम प्राधिकारण के समक्ष करना चाहिए थे, जिसके बाद याचिकाकर्ता की तरफ से याचिका वापस लेने का आग्रह किया गया। जिसे स्वीकार करते हुए युगलपीठ ने याचिका को खारिज कर दिया।
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