Madhya Pradesh: शिक्षक के स्थानातंरण को जनहित का मुद्दा मानने से हाईकोर्ट का इनकार, याचिका खारिज की
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: अंकिता विश्वकर्मा
Updated Sun, 05 Jun 2022 09:09 AM IST
सार
जबलपुर जिले में प्राथमिक शाला में पदस्थ शिक्षक का स्थानांतरण किए जाने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी थी। युगलपीठ ने शिक्षक के स्थानांतरण को जनहित का मामला मानने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।
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Jabalpur High Court
- फोटो : सोशल मीडिया
