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Jabalpur: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को उम्रकैद; पॉक्सो की अदालत ने छह हजार का जुर्माना भी लगाया

Sun, 26 Nov 2023 06:51 AM IST
अर्पित याज्ञनिक न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: अर्पित याज्ञनिक Updated Sun, 26 Nov 2023 06:51 AM IST
सार

पड़ोस में दादी के घर खेलने गई थी बच्ची। वहीं आरोपी रितेश उर्फ कित्तू साहू आया और उसे मोबाइल दिखाने के बहाने उसे अपने कमरे में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

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Life imprisonment to the person guilty of raping a minor in Jabalpur
नाबालिग से रेप के दोषी को आजीवन कारावास - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

पॉक्सो की अदालत ने एक नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले रितेश उर्फ कित्तू साहू को दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने रितेश को आजीवन कारावास और छह हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने पीड़िता को एक लाख रुपये की प्रतिकर राशि प्रदान करने के आदेश दिए हैं। 
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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि पीड़िता ने कुंडम थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उसने बताया था कि 4 सितंबर 2020 को वह पड़ोस की दादी के घर खेलने गई थी। उसी दौरान आरोपी रितेश उर्फ कित्तू साहू आया और उसे मोबाइल दिखाने के बहाने उसे अपने कमरे में ले गया। वहां उसके साथ अश्लीलता करने लगा, उसके चिल्लाने पर आरोपी ने उसका मुंह दबा दिया और दुष्कर्म किया। 
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जब पीड़िता की मां आवाज देते हुए पहुंचीं तो आरोपी ने किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी देकर उसे छोड़ दिया। शिकायत पर पुलिस ने दुराचार, पाक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह और साक्ष्यों को मद्देनजर अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े ने पैरवी की।
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