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Justice: पिता की हत्या कर भाभी पर जानलेवा हमला करने वाले को आजीवन कारावास, तीन हजार का अर्थदंड

Mon, 04 Jul 2022 08:54 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Mon, 04 Jul 2022 08:54 PM IST
सार

जबलपुर की जिला कोर्ट ने पिता की हत्या और भाभी पर जानलेवा हमला करने वाले युवक को दोषी करार दिया है। दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 

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Justice: Life imprisonment for the one who murdered the father and attacked the sister-in-law, a fine of three thousand
हत्या के दोषी को आजीवन कारावास दिया गया है। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

संपत्ति बंटवारे को लेकर अपने पिता की हत्या कर भाभी पर कैंची से जानलेवा हमला करने वाले आरोपी मनीष कुमार कोष्टा को जिला अदालत ने दोषी करार दिया है। एडीजे उदय सिंह मरावी की अदालत ने आरोपी को आजीवन कारावास व तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत को बताया गया कि 15 नवंबर 2020 को फरियादिया का देवर आरोपी मनीष कोष्टा उनके घर आया और संपत्ति के बंटवारे को लेकर उसके ससुर अथाईलाल कोष्टा से विवाद कर अपने घर चला गया। उसके दूसरे दिन 16 नवंबर की दोपहर में लगभग 2:45 बजे उसके देवर मनीष कोष्टा उसके घर आया और संपत्ति के बंटवारे को लेकर गाली-गलौज करने लगा। जब फरियादी ने गाली देने से मना किया तो उसके देवर आरोपी मनीष कोष्टा ने अपनी पेंट की जेब से कैंची निकालकर बोला कि आज तुम लोगों को जिंदा नहीं छोडूंगा और जान से मारने की नीयत से कैंची से फरियादी पर हत्या की नीयत से कैंची से वार किया। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हुई और उसके चिल्लाने पर उसके  ससुर अथाईलाल पहुंचे और बीचबचाव करने लगे। आरोपी मनीष ने अथाईलाल के पेट में भी तीन-चार बार कैंची से वार किया। जिससे उसके ससुर अथाईलाल लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गए। उसके बाद आरोपी वहां से भाग गया।
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घटना को फरियादी की बेटी ने देखा उसके पश्चात घर वाले अस्पताल लेकर चले गए। जिनका इलाज मेडिकल अस्पताल में चल रहा था एवं इलाज के दौरान फरियादी के ससुर अथाईलाल की मृत्यु हो गई। उक्त शिकायत पर गोहलपुर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या व प्राणघातक हमला करने सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया गया। जिस पर सुनवाई दौरान पेश किए गए साक्ष्य व गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक संगीता सिंह परिहार ने पक्ष रखा।
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