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Justice: हत्या करने वाले आठ लोगों को आजीवन कारावास की सजा, एससी-एसटी की विशेष अदालत ने सुनाई सजा

Sat, 25 May 2024 10:10 PM IST
अरविंद कुमार न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: अरविंद कुमार Updated Sat, 25 May 2024 10:10 PM IST
सार

हत्या करने वाले आठ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बता दें कि एससी-एसटी की विशेष अदालत ने सुनाई के बाद यह सजा सुनाई।

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Justice Eight people who committed murder were sentenced to life imprisonment SC-ST special court sentenced
कोर्ट फैसला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

जबलपुर में जमीनी विवाद पर एक की हत्या कर अन्य लोगों को गंभीर चोट पहुंचाने वाले आठ आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। एससी-एसटी के विशेष न्यायाधीश गिरीश दीक्षित की अदालत ने आरोपी खिलन सिंह उर्फ खिल्लू, राघवेन्द्र सिंह लोधी, भूपत सिंह लोधी, सरोज बाई लोधी, हाकम सिंह लोधी, पंचम सिंह लोधी, तेजी सिंह लोधी एवं हल्ले उर्फ हल्ले भाई लोधी को आजीवन कारावास से दंडित किया है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपियों पर डेढ़-डेढ़ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि जमीन के पुराने विवाद को लेकर खिल्लू सिंह का फरियादी बलराम गौड़ व उसके पिता मुन्ना गौड़ से विवाद चल रहा था। 20 नवंबर 2021 की दोपहर करीब साढ़े तीन बजे के लगभग जब फरियादी बलराम, उसके पिता मुन्ना गौड़, भाई राम सिंह व उनकी मां रोहणी बाई अपने खेत में टपरिया बना रहे थे। उसी दौरान ग्राम मैली के खिल्लू लोधी, हल्ले लोधी हंसिया लिए हाकम व पंचम लाठी लेकर पहुंचे और गाली-गलौज करने लगे। मुन्ना गौड़ ने विरोध किया तो सभी ने मारपीट करते हुए मुन्ना गौड़ पर हथियारों से हमला कर दिया, जिससे मुन्ना गौड़ की मौके पर ही मौत हो गई।
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राम सिंह व उसकी मां रोहणी ने बीच बचाव करना चाहा तो आरोपीगणों ने उन पर भी लाठी, डंडे से हमला कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए भिजवाते हुए हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई दौरान पेश किये गये साक्ष्यों व गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने उक्त आठों आरोपियों को आजीवन कारवास व जुर्माने से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से एजीपी कृष्णा प्रजापति ने पक्ष रखा।

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