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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   Jabalpur Two years imprisonment to brother-in-law who molested sister-in-law

Jabalpur: साली से छेड़छाड़ करने वाले जीजा को दो साल की सजा, कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया

Tue, 17 Oct 2023 09:28 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: अरविंद कुमार Updated Tue, 17 Oct 2023 09:28 PM IST
सार

साली से छेड़छाड़ करने वाले जीजा को कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।

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Jabalpur Two years imprisonment to brother-in-law who molested sister-in-law
जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के दो कर्मियों को सजा - फोटो : social media

विस्तार

नाबालिग साली के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए दो साल की सजा से दंडित किया है। विषेष न्यायाधीष पॉस्को ने आरोपी जीजा को दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा से भी दंडित किया है।

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अभियोजन के अनुसार, आरोपी मोहम्मद सुबराती ने आठ अप्रैल 2019 को अपनी नाबालिग साली से कहा कि उसकी बहन ने घर में बुलाया है। साली जब उसके घर आई तो जीजा ने उसे नशीली चीज सुंघा दिया और बुरी नियत से उसके शरीर पर हाथ फेरने लगा। जीजा उससे गलत काम करने के लिए बोल रहा था। तभी उसकी मां तथा फूफी आ गई तो जीजा किसी को कुछ बताने पर जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया।
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नाबालिग ने घटना के संबंध में हनुमानताल थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने पॉस्को, छेड़छाड़ सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया था। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान पेश किये गये साक्ष्य व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा से दंडित किया।

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