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Jabalpur: नकली नोट मामले में तीन आरोपी दोषी करार, अदालत ने पांच साल जेल और आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

Fri, 04 Aug 2023 07:45 AM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Fri, 04 Aug 2023 07:45 AM IST
सार

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने नकली नोट बनाने वाले तीन आरोपियों को दोषी करार करते हुए पांच-पांच साल की सजा और आठ-आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।

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Jabalpur: Three accused convicted in fake note case, court imposed five years in jail and fine
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

एडीजे उदय सिंह मरावी की अदालत ने नकली नोट मामले में आरोपी शहडोल निवासी संतोष पांडे, जबलपुर निवासी सचिन चक्रवर्ती व रीवा निवासी कौशल प्रसाद उपाध्याय को दोषी करार दिया है। अदालत ने तीनों को पांच-पांच साल की सजा व आठ-आठ हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। 
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अदालत को अभियोजन की ओर से सहायक लोक अभियोजक जीत सिंह पटेल ने बताया कि आरोपियों ने आपस में सांठगांठ के जरिए नकली नोट तैयार किए। इसके बाद उन्हें बाजार में चलाना शुरू कर दिया। जिसकी भनक लगने पर पुलिस ने धरपकड़ की योजना बनाई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से प्रिंटर, चमकीले टेप व सफेद कागज बरामद किए। साथ ही सौ रुपये के अधबने नोट भी जब्त किए। मामले में हनुमानताल व ओमती पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया था। सुनवाई के बाद अदालत ने तीनों आरोपियों को सजा से दंडित किया।
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