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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   Jabalpur: The person raping a two and a half year old girl will be sentenced to 20 years, will also have to pay a fine of 16 thousand

Jabalpur: ढाई साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा, 16 हजार का जुर्माना भी देना होगा

Wed, 20 Jul 2022 07:29 AM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Wed, 20 Jul 2022 07:29 AM IST
सार

जबलपुर के रांझी थाना क्षेत्र में एक ढाई वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी राजेन्द्र उर्फ छोटू केवल को पॉक्सो की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है।

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Jabalpur: The person raping a two and a half year old girl will be sentenced to 20 years, will also have to pay a fine of 16 thousand
MP High Court Admit Card 2022 - फोटो : Social Media

विस्तार

जबलपुर के रांझी थाना क्षेत्र में एक ढाई वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी राजेन्द्र उर्फ छोटू केवल को पॉक्सो की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल की सजा सुनाई है। पॉक्सो की विशेष न्यायधीश मेरी माग्रेट फ्रांसेस डेविड की अदालत ने आरोपी पर 16 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए पीडि़त को 25 हजार रुपये की प्रतिकर राशि प्रदान करने के आदेश दिये हैं।
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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 20 अप्रैल 2020 को पीड़िता की मां ने रांझी थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी, कि विगत 17 अप्रैल 2020 की दोपहर करीब 12 बजे मैं अपनी बेटी को नहला कर उसे तैयार करने गैलरी में खड़ा कर, उसके लिए दूध की बोटल लेने अंदर किचन में गई थी। जब बोतल लेकर वापस आई तो मेरी बेटी वहां पर नहीं थी। फिर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए सामने केवट के घर में गई तो बताया गया कि आरोपी छोटू केवट उसे छत में लेकर गया हैं। जहां पर वह उसके साथ अश्लील हरकते करते हुए गंदा काम कर रहा था। शिकायत पर पुलिस ने दुराचार व पॉक्सों सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया था। सुनवाई के दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी छोटू केवट को 20 की सजा से दंडित किया। 
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