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Jabalpur: किशोरी से रेप करने वाले को दस साल की सजा, पॉक्सो की अदालत ने 4 हजार का जुर्माना भी लगाया
Thu, 28 Jul 2022 10:23 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Thu, 28 Jul 2022 10:23 PM IST
सार
जबलपुर जिले के गोहलपुर थाना क्षेत्र में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी गोलू उर्फ महेश उर्फ राकेश जाटव को पॉक्सो की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए दस साल की सजा व चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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arrest symbol
- फोटो : amar ujala
विस्तार
जबलपुर जिले के गोहलपुर थाना क्षेत्र में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी गोलू उर्फ महेश उर्फ राकेश जाटव को पॉक्सो की विशेष अदालत ने दोषी करार देते हुए दस साल की सजा व चार हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि पीड़िता ने गोहलपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 29 अप्रैल 2016 को उसके माता-पिता गांव गए थे। 30 अप्रैल 2016 को वह रात्रि में खाना खाकर अपने भाई के साथ सो रही थी। रात्रि में करीब 12:30 बजे मोहल्ले का रहने वाला गोलू उर्फ महेश जाटव आया और उसके बगल में सो गया तथा उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया। शिकायत पर पुलिस ने दुराचार सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया।
सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े ने पैरवी की।
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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि पीड़िता ने गोहलपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 29 अप्रैल 2016 को उसके माता-पिता गांव गए थे। 30 अप्रैल 2016 को वह रात्रि में खाना खाकर अपने भाई के साथ सो रही थी। रात्रि में करीब 12:30 बजे मोहल्ले का रहने वाला गोलू उर्फ महेश जाटव आया और उसके बगल में सो गया तथा उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया। शिकायत पर पुलिस ने दुराचार सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया।
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सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी स्मृतिलता बरकड़े ने पैरवी की।
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