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Jabalpur: अभिनेता रणदीप हुड्डा को हाईकोर्ट से राहत, कान्हा नेशनल पार्क के समीप स्थित जमीन पर निर्माण का मामला

Fri, 19 Jul 2024 10:35 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Fri, 19 Jul 2024 10:35 PM IST
सार

एसडीओ बैहर द्वारा फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया। इसमें आरोप था कि वे बिना शासकीय अनुमति के उक्त जमीन पर निर्माण कर रहे हैं। मामले में हाईकोर्ट ने रणदीप को आंशिक राहत प्रदान की है। 

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Jabalpur: Relief to actor Randeep Hooda from HC, case of construction on land located near Kanha National Park
अभिनेता रणदीप हुड्डा - फोटो : इंस्टाग्राम

विस्तार

हाईकोर्ट से फिल्म अभिनेता रणदीप हुड्डा को आंशिक राहत मिली है। जस्टिस जीएस अहलूवालिया की एकलपीठ ने कान्हा नेशनल पार्क के समीप स्थित जमीन का स्पॉट निरीक्षण करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने बालाघाट के बैहर के एसडीओ राजस्व को निर्देशित किया है कि वो पंद्रह दिन के भीतर स्पॉट निरीक्षण करें। स्पॉट निरीक्षण की रिपोर्ट के बाद 15 दिन के भीतर याचिकाकर्ता को जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर अंतिम निर्णय लें।
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एसडीओ बैहर द्वारा रणदीप हुड्डा को शो-कॉज नोटिस जारी किया गया। इसमें आरोप था कि वे बिना शासकीय अनुमति के उक्त जमीन पर निर्माण कर रहे हैं। नोटिस में तत्काल निर्माण रोक लगाते हुए 19 जून को समस्त दस्तावेज लेकर राजस्व अधिकारियों के सामने हाजिर होने के निर्देश जारी किए गए थे। ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने की चेतावनी दी गई थी। रणदीप हुड्डा ने एसडीओ के उक्त नोटिस को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ शर्मा ने बताया कि रणदीप ने उक्त जमीन पर कोई निर्माण नहीं किया है। अधिकारियों ने सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के उद्देश्य अभिनेता होने के कारण याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। उन्होंने तर्क दिया कि जिस रिपोर्ट के आधार पर उक्त नोटिस जारी किया गया, वह याचिकाकर्ता को उपलब्ध भी नहीं कराई गई। एकलपीठ ने स्पॉट निरीक्षण कराए जाने के आदेश जारी किए हैं, अपने आदेश में याचिकाकर्ता या उनके प्रतिनिधि भी वहां उपस्थित रहने की बात कही है। ऐसा नहीं होने पर उनका अधिकार समाप्त हो जाएगा। याचिकाकर्ता की तरफ से एकलपीठ को बताया गया कि उन्होंने मानहानि के संबंध में 80 करोड़ का अनावेदकों को नोटिस भी दिया है।
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