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Jabalpur News: दो हत्यारों को उम्रकैद की सजा, अदालत ने दोनों पर जुर्माना भी लगाया
Sat, 02 Sep 2023 08:45 PM IST
अरविंद कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: अरविंद कुमार
Updated Sat, 02 Sep 2023 08:45 PM IST
सार
जबलपुर जिले में सिहोरा एडीजे की अदालत ने दो आरोपियों को उम्रकैद की सजा और जुर्माने से दंडित किया है। मामले में शासन की ओर से एडीपीओ दिलावर धुर्वे ने पक्ष रखा।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
जबलपुर में सिहोरा एडीजे सुधांशु सिन्हा की अदालत ने एक युवक की हत्या करने के आरोपी बबलू पटेल और पवन चौधरी को उम्रकैद की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों पर 65-65 सौ रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 23 जुलाई 2021 को आरोपी बबलू पटेल व पवन चौधरी ने मिलकर मेम्बर पटेल नामक युवक की हत्या की थी। अदालत को बताया गया कि मृतक घटना दिनांक को सुबह ग्राम लखनपुर खेती के काम से घर से कहकर निकला था। उसके बाद वह वापस नहीं आया, जिस पर 24 जुलाई को गुमशुदगी दर्ज करायी गई।
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जब पुलिस ने संदेही बबलू पटेल से पूछताछ की तो उसने बताया कि उड़द के पुराने रुपयों को लेकर मेम्बर पटेल से विवाद हुआ था। इस पर बबलू ने अपने साथी पवन के साथ मिलकर रस्सी व गमछे से गला घोंटकर मेम्बर पटेल की हत्या कर दी थी। सुनवाई पश्चात् अदालत ने दोनों आरोपियों उम्रकैद की सजा व जुर्माने से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से एडीपीओं दिलावर धुर्वे ने पक्ष रखा।
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