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Jabalpur: मृत्युदंड की पुष्टि के लिए मामला फिर पहुंचा हाईकोर्ट, नाबालिग से दुराचार के बाद की थी उसकी हत्या

Fri, 02 Jun 2023 08:37 AM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Fri, 02 Jun 2023 08:37 AM IST
सार

विशेष बैंच ने प्रकरण की पुन: सुनवाई करते हुए आरोपी को अगस्त 2022 को मृत्युदंड से सजा से दण्डित किया था। विशेष बैंच ने सजा की पुष्टि के लिए प्रकरण को हाईकोर्ट रेफर किया था। हाईकोर्ट की युगलपीठ ने प्रकरण में अंतिम सुनवाई के निर्देश जारी किए हैं।

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Jabalpur News: The matter reached the High Court again for the confirmation of the death sentence
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

खंडवा जिला व सत्र न्यायालय द्वारा नौ साल की मासूम बच्ची के साथ दुराचार कर उसकी हत्या करने वाले आरोपी को मृत्युदंड की सजा से दण्डित किया था। हाईकोर्ट पूर्व में मृत्युदंड की पुष्टि कर चुका था। फिर से हाईकोर्ट पहुंचे इस मामले पर जस्टिस राजेन्द्र कुमार वर्मा तथा जस्टिस ए के सिंह ने अंतिम सुनवाई के निर्देश जारी किए हैं।
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खंडवा जिला न्यायालय ने 4 मार्च 2013 को नौ साल की मासूम बच्ची के साथ दुराचार कर उसकी हत्या के आरोप में अनोखी लाल को मृत्युदंड की सजा से दण्डित किया था। मृत्युदंड की पुष्टि के लिए प्रकरण को हाईकोर्ट भेजा गया था। हाईकोर्ट ने जिला व सत्र न्यायालय के फैसले को सही करार देते हुए मृत्युदंड की सजा पर सहमति प्रदान की थी। जिसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय की शरण ली गयी थी।
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सर्वोच्च न्यायालय ने विशेष बैंच द्वारा प्रकरण की पुन: सुनवाई करने के निर्देश दिये थे। विशेष बैंच ने प्रकरण की पुन: सुनवाई करते हुए आरोपी को अगस्त 2022 को मृत्युदंड से सजा से दण्डित किया था। विशेष बैंच ने सजा की पुष्टि के लिए प्रकरण को हाईकोर्ट रेफर किया था। हाईकोर्ट की युगलपीठ ने प्रकरण में अंतिम सुनवाई के निर्देश जारी किए हैं। याचिका पर अगली सुनवाई अवकाश के बाद निर्धारित की है।
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