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Jabalpur: युवती की हत्या कर दो पर जानलेवा हमला करने वाले को उम्रकैद, दो हजार का जुर्माना भी लगाया

Mon, 06 Nov 2023 11:30 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Mon, 06 Nov 2023 11:30 PM IST
सार

युवती की हत्या कर दो लोगों पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। 

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Jabalpur: Life imprisonment to the person who murdered a girl and attacked two others
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

एससी-एसटी के विशेष न्यायाधीश गिरीश दीक्षित की अदालत ने युवती की हत्या कर दो लोगों पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने आरोपी राहुल गौड़ को आजीवन कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जबकि मामले के दो आरोपियों को पहले ही सजा सुनाई जा चुकी है। 
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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 9 सितंबर 2018 को आरोपी राहुल गौड़ व रिंकू फरियादी अन्नू डोमार के घर के पास खड़े होकर गाली-गलौज कर रहे थे। जिन्हें सोनम व चीनाबाई ने समझाइश दी तो दोनों आरोपी चले गए, लेकिन कुछ देर बाद वे अपने एक अन्य साथी रोहित के साथ मौके पर पहुंचे और विवाद करने लगे। आरोपियों ने सोनम और अन्नू डोमार व चीना बाई पर चाकू से हमला कर दिया। उक्त मामले में सोनम की मौत हो गई, वहीं अन्नू व चीनाबाई गंभीर रूप से घायल हो गई। शिकायत पर गढ़ा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या व हत्या के प्रयास सहित एसटीएससी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई दौरान पेश किए गए साक्ष्य व गवाहों के मद्देनजर अदालत ने फरार आरोपी राहुल गौड़ को उम्रकैद की सजा व जुर्माने से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से मामले में विशेष लोक अभियोजक कृष्णा प्रजापति, एडीपीओ अरुणप्रभा भारद्वाज व नविता पिल्ले ने पैरवी की।
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