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Jabalpur: हत्यारे को आजीवन कारावास, रंजिश के चलते किया था चाकुओं से हमला
Mon, 13 Feb 2023 09:36 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Mon, 13 Feb 2023 09:36 PM IST
सार
जबलपुर में रंजिश में युवक की हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। आजीवन कारावास के साथ अर्थदंड भी लगाया गया है।
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(सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : सोशल मीडिया
विस्तार
पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की हत्या करने वाले आरोपी राहुल विश्वकर्मा को एसटी-एससी विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 12 सौ रुपये का अर्थदंड लगाया है।
अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 28 मई 2019 को फरियादी सुखदेव चौधरी ने गढ़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके बेटे आकाश चौधरी के दोस्त प्रदीप झारिया एवं राहुल पटेल ने उसके घर आकर बताया कि आकाश मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। सूचना पर जब फरियादी अस्पताल पहुंचा तो उसने देखा कि आकाश की गर्दन एवं शरीर पर चाकू से पहुंचाई गई गंभीर चोटें थीं और खून निकल रहा था।
पूछने पर आकाश ने बताया कि वह अपने दोस्त सुनील बैरागी के साथ पेट्रोल भराने बीटी चैराहा के पास पेट्रोल पम्प जा रहा था। उसी समय आरोपी राहुल विश्वकर्मा ने नारायण नगर गुलउआ चौक दुर्गा मंदिर के पास उसे रोका और पुराने विवाद को लेकर गालियां दी और धारदार हथियार चाकू से प्राणघातक हमला कर भाग गया। तब उसके साथी सुनील बैरागी व अन्य दोस्त उसे इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल लाए। जहां दूसरे दिन इलाज के दौरान आकाश की मृत्यु हो गई।
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फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी राहुल विश्वकर्मा के विरुद्ध हत्या व एसटी-एससी एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से एडीपीओ अरुणप्रभा भारद्धाज व नविता पिल्ले ने पक्ष रखा।
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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 28 मई 2019 को फरियादी सुखदेव चौधरी ने गढ़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके बेटे आकाश चौधरी के दोस्त प्रदीप झारिया एवं राहुल पटेल ने उसके घर आकर बताया कि आकाश मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। सूचना पर जब फरियादी अस्पताल पहुंचा तो उसने देखा कि आकाश की गर्दन एवं शरीर पर चाकू से पहुंचाई गई गंभीर चोटें थीं और खून निकल रहा था।
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पूछने पर आकाश ने बताया कि वह अपने दोस्त सुनील बैरागी के साथ पेट्रोल भराने बीटी चैराहा के पास पेट्रोल पम्प जा रहा था। उसी समय आरोपी राहुल विश्वकर्मा ने नारायण नगर गुलउआ चौक दुर्गा मंदिर के पास उसे रोका और पुराने विवाद को लेकर गालियां दी और धारदार हथियार चाकू से प्राणघातक हमला कर भाग गया। तब उसके साथी सुनील बैरागी व अन्य दोस्त उसे इलाज के लिए मेडिकल अस्पताल लाए। जहां दूसरे दिन इलाज के दौरान आकाश की मृत्यु हो गई।
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फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी राहुल विश्वकर्मा के विरुद्ध हत्या व एसटी-एससी एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से एडीपीओ अरुणप्रभा भारद्धाज व नविता पिल्ले ने पक्ष रखा।
