फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   Jabalpur: Life imprisonment to six people in murder case

Jabalpur: हत्या के मामले में आधा दर्जन को आजीवन कारावास, घात लगाकर किया था हथियारों से हमला

Wed, 01 Feb 2023 09:44 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Wed, 01 Feb 2023 09:44 PM IST
सार

न्यायालय ने आधा दर्जन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपियों को विभिन्न धाराओं के तहत साढ़े सात हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।

विज्ञापन
Jabalpur: Life imprisonment to six people in murder case
Jail

विस्तार

हत्या के अपराध में न्यायालय ने आधा दर्जन आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोपियों को विभिन्न धाराओं के तहत साढ़े सात हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है।
विज्ञापन


अभियोजन के अनुसार थाना शहपुरा थानान्तर्गत भिटौनी स्थित सिटी अस्पताल के सामने 6 दिसंबर 2016 को दिलीप रजक तथा रामू रजक पर आरोपी खुब्बीलाल रजक, उसके बेटे गणेश रजक, टीकाराम रजक, परमलाल रजक, केशु उर्फ केशव रजक व दिलीप रजक ने धारदार हथिहार व लाठी से हमला कर दिया था। इसके कारण दिलीप रजक की मौत हो गई तथा रामू रजक गंभीर रूप से घायल हो गया। आरोपियों द्वारा घात लगाकर हमला उस समय किया गया जब दोनों घर लौट रहे थे।
विज्ञापन


पुलिस ने सूचना मिलने पर आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया था। प्रकरण की सुनवाई के दौरान पेश किए गए साक्ष्य व गवाहों के आधार पर पुलिस ने सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए अधिकतम आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है। न्यायालय ने आरोपियों को विभिन्न धाराओं के तहत साढ़े सात हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। 
विज्ञापन
विज्ञापन

 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed