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Jabalpur: प्रेमी की हत्या करने वाली प्रेमिका और उसके दो साथियों को आजीवन कारावास, एक-एक हजार रुपये जुर्माना
Sat, 02 Sep 2023 09:03 PM IST
अरविंद कुमार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: अरविंद कुमार
Updated Sat, 02 Sep 2023 09:03 PM IST
सार
कोर्ट ने प्रेमी की हत्या करने वाली प्रेमिका और उसके दो साथियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही अदालत ने तीनों पर एक-एक हजार का जुर्माना भी लगाया है।
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सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
प्रेमी की हत्या करने वाली प्रेमिका और उसके दो साथियों को जबलपुर जिला अदालत ने दोषी करार दिया है। एडीजे यशवंत मालवीय की अदालत ने आरोपी बबली उर्फ अंजली बर्मन, नरेन्द्र चौधरी व महेन्द्र पटेल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने तीनों पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि भेड़ाघाट थानान्तर्गत बहदन नहर के पास एक युवक की रक्त रंजित लाश जून 2019 में मिली थी। युवक की हत्या पत्थर और चाकू से हमला कर की गई थी। शिनाख्ती नहीं होने के कारण पुलिस ने शव को दफना दिया था। दो दिन बाद मृतक की शिनाख्ती राजेश उम्र 30 के रूप में हुई। युवक दो दिन पहले घर से निकला था। घटना दिनांक की रात को पत्नी से उसने मोबाइल से बात की थी। युवक के वापस नहीं लौटने पर परिजनों द्वारा उसके गुमशुदा होने के रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गयी थी।
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पुलिस को विवेचना के दौरान पता चला कि युवक को घटनास्थल के समीप एक युवती के साथ देखा गया था। पुलिस ने मोबाइल फोन की सीडीआर के आधार पर उसकी प्रेमिका बबली उर्फ अंजली बर्मन, महेन्द्र पटेल व नरेन्द्र अहिरवार को हिरासत में लिया था। जिन्होंने पूछताछ में राजेश की हत्या करना स्वीकार किया था। मामले में भेड़ाघाट पुलिस ने हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई दौरान पेश किये गये परिस्थिति जनक साक्ष्य व गवाहों के आधार पर पुलिस ने आरोपियों को दोषी पाते हुए सजा से दण्डित किया। शासन की ओर से एडीपीओ कृष्ण गोपाल तिवारी ने पक्ष रखा।
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