फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   Jabalpur High Court In the nurse strike case the court says Present the action taken report in 24 hours

Jabalpur High Court: नर्स हड़ताल मामले में कोर्ट ने कहा- 24 घंटे में पेश करो कार्रवाई रिपोर्ट

Mon, 17 Jul 2023 07:24 PM IST
अरविंद कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: अरविंद कुमार Updated Mon, 17 Jul 2023 07:24 PM IST
सार

Jabalpur High Court: प्रदेश में नर्स हड़ताल को अवैधानिक करार दिए जाने के बावजूद भी नर्स काम पर नहीं लौंटी। नर्सों के खिलाफ की गई कार्रवाई के संबंध में रिपोर्ट 24 घंटे में पेश करने के निर्देश हाईकोर्ट ने जारी किए हैं।

विज्ञापन
Jabalpur High Court In the nurse strike case the court says Present the action taken report in 24 hours
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, जबलपुर - फोटो : Social Media

विस्तार

जबलपुर हाईकोर्ट ने चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ ने याचिका में नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएसन को अनावेदक बनाते हुए नोटिस जारी किए हैं। युगलपीठ ने सोमवार को ही नोटिस तामील करवाने के आदेश भी जारी किए हैं।

विज्ञापन


बता दें कि नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के डॉ पीजी नाजपांडे ने 10 जुलाई से जारी नर्सों की हड़ताल को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि पूर्व में भी हाईकोर्ट ने नर्सों की हड़ताल को अवैधानिक करार देते हुए 24 घंटे में काम पर लौटने के आदेश दिए थे। हाईकोर्ट ने 14 जुलाई को नर्सों की हड़ताल को अवैधानिक करार देते हुए सरकार को उनके खिलाफ कार्यवाही के निर्देश दिए थे।
विज्ञापन


याचिका पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान युगलपीठ को बताया गया कि 14 जुलाई को ही हड़ताल को अवैध घोषित करते हुए तत्काल काम पर लौटने के निर्देश जारी कर दिये गये थे। नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएसन के आव्हान पर नर्सों ने हड़ताल की है। याचिकाकर्ता की तरफ से बताया गया कि आवश्यक सेवा मेंटेनेंस एक्ट के तहत हड़तालरत कर्मचारियों के सेवा समाप्त तथा छह महीने के कारावास का प्रावधान है।
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिका की सुनवाई के बाद युगलपीठ ने नर्सिंग ऑफिसर एसोसिएसन के अध्यक्ष रमेश जाट को याचिका में अनावेदक बनाने के निर्देश जारी किए। युगलपीठ ने सरकार को निर्देशित किया है कि वह एसोसिएसन के अध्यक्ष को जारी हमदस्त नोटिस को आज ही तामिल करवाएं। इसके अलावा 24 घंटे में हड़तालरत नर्सों के खिलाफ कार्यवाही की रिपोर्ट पेश करें। याचिका पर अगली सुनवाई 18 जुलाई को निर्धारित की है। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता दिनेष उपाध्याय ने पैरवी की।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed