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Jabalpur: सीबीआई को हाईकोर्ट से मिला दो दिन का समय, बंसल ग्रुप के दो डायरेक्टर की जमानत याचिका पर सुनवाई टली

Tue, 19 Mar 2024 09:56 AM IST
दिनेश शर्मा अमर उजाला, न्यूज डेस्क, जबलपुर
अमर उजाला, न्यूज डेस्क, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Tue, 19 Mar 2024 09:56 AM IST
सार

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 20 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के दो अधिकारियों, बंसल ग्रुप के दो निदेशकों समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। इसी मामले में जमानत याचिका हाईकोर्ट में लगाई गई थी। अब अगली सुनवाई 21 मार्च को होगी। 

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Jabalpur: CBI got two days time from HC, hearing on bail plea of two directors of Bansal Group postponed.
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (फाइल फोटो) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बसंल ग्रुप के दो डायरेक्टर ने 20 लाख के रिश्वत मामले में जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण ली है। हाई कोर्ट जस्टिस विशाल घगट की एकलपीठ के समक्ष जमानत याचिका पर हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से समय प्रदान करने का आग्रह किया गया। एकलपीठ ने आग्रह को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 21 मार्च को निर्धारित की है।
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गौरतलब है कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 20 लाख रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के दो अधिकारियों, बंसल ग्रुप के दो निदेशकों समेत आठ लोगों को गिरफ्तार किया है। सड़क निर्माण का टेंडर हासिल करने के लिए रिश्वत देने के मामले में सीबीआई ने बंसल ग्रुप के डायरेक्टर अनिल बसंल तथा कुनाल बसंल सहित सभी आरोपियों को सीबीआई की भोपाल स्थित विशेष न्यायालय के समक्ष 12 मार्च को प्रस्तुत किया था। सीबीआई की विशेष न्यायालय ने मामले को गंभीर प्रवृत्ति का मानते हुए सभी आठ आरोपियों के जमानत आवेदन को निरस्त करने हुए न्यायिक अभी में भेजने के आदेश दिए थे।
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बसंल ग्रुप के दोनों डायरेक्टरों ने जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण ली है। जमानत याचिका पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान सीबीआई के अधिवक्ता ने एकलपीठ को बताया कि उन्हें केस डायरी आज ही प्राप्त हुई है। उनकी तरफ से पक्ष प्रस्तुत करने समय प्रदान करने का आग्रह किया गया। एकलपीठ ने आग्रह को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई 21 मार्च को निर्धारित की है।
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