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Jabalpur: नाबालिग के साथ दुराचार करने वाले को 7 साल की सजा, पॉक्सो की अदालत ने 5 हजार का जुर्माना भी लगाया
Mon, 11 Jul 2022 07:56 PM IST
दिनेश शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: दिनेश शर्मा
Updated Mon, 11 Jul 2022 07:56 PM IST
सार
जबलपुर कोर्ट ने बच्ची से रेप करने वाले दोषी को सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार का जुर्माना भी लगाया गया।
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- फोटो : istock
विस्तार
जबलुपर जिले के मंझौली थाना क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुराचार करने वाले आरोपी को सिहोरा पॉक्सो के विशेष न्यायधीश सैफी दाउदी की अदालत ने दोषी करार देते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी मुकेश काछी पर पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 27 फरवरी 2020 को पीड़िता ने मंझौली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके घर के सामने रहने वाले मुकेश काछी ने उसे अपने घर में बुलाया। बुलाए जाने पर वह घर के अंदर गई तो मुकेश काछी ने अंदर से दरवाजा लगा लिया और वह कहने लगा कि वह उसको पसंद करता है। वह चिल्लाई तो उसका मुंह पकड़ लिया और उसके बाद जबरदस्ती उसके साथ गलत काम किया। सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिलावर धुर्वे ने पक्ष रखा।
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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 27 फरवरी 2020 को पीड़िता ने मंझौली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसके घर के सामने रहने वाले मुकेश काछी ने उसे अपने घर में बुलाया। बुलाए जाने पर वह घर के अंदर गई तो मुकेश काछी ने अंदर से दरवाजा लगा लिया और वह कहने लगा कि वह उसको पसंद करता है। वह चिल्लाई तो उसका मुंह पकड़ लिया और उसके बाद जबरदस्ती उसके साथ गलत काम किया। सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक दिलावर धुर्वे ने पक्ष रखा।
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