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Jabalpur: नाबालिग बहन से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 5 साल की सजा, पॉक्सो कोर्ट ने 6000 का जुर्माना भी लगाया
Wed, 08 Nov 2023 01:53 PM IST
अंकिता विश्वकर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
Published by: अंकिता विश्वकर्मा
Updated Wed, 08 Nov 2023 01:53 PM IST
सार
Jabalpur: नाबालिग बहन से दुराचार की कोशिश करने वाले आरोपी भाई को पॉक्सो अदालत ने पांच साल की सजा सुनाई है। आरोपी पर छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
जबलपुर के रांझी थाना क्षेत्र में नाबालिग बहन से छेड़छाड़ कर चाकू से हमला करने वाले आरोपी सूरज को अदालत ने दोषी करार दिया है। पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश ने आरोपी सूरज कालूनके को पांच साल के सश्रम कारावास व साढ़े छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया कि गया कि पीड़िता ने 18 दिसंबर 2020 को रांझी थाने में शिकायत दर्ज करायी थी। जिसमें उसने बताया था कि घटना दिनांक को उसकी दादी दुकान सामान लेने गई थी। उसी समय उसके रिश्ते के बड़े पापा का बेटा सूरज आया और उसके साथ अश्लीलता करने लगा। जब उसने चिल्लाया तो उसके साथ मारपीट की, जब वह बाहर की ओर भागी तो आरोपी ने चाकू से मारना शुरू कर दिया। चाकू से उसके बाय आंख व सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटे आई। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी को पांच साल जेल की सजा से दंडित किया।
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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया कि गया कि पीड़िता ने 18 दिसंबर 2020 को रांझी थाने में शिकायत दर्ज करायी थी। जिसमें उसने बताया था कि घटना दिनांक को उसकी दादी दुकान सामान लेने गई थी। उसी समय उसके रिश्ते के बड़े पापा का बेटा सूरज आया और उसके साथ अश्लीलता करने लगा। जब उसने चिल्लाया तो उसके साथ मारपीट की, जब वह बाहर की ओर भागी तो आरोपी ने चाकू से मारना शुरू कर दिया। चाकू से उसके बाय आंख व सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में चोटे आई। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान पेश किये गये गवाह व साक्ष्यों के मद्देनजर अदालत ने आरोपी को पांच साल जेल की सजा से दंडित किया।
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