Epaper in Madhya Pradesh
विज्ञापन
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   Jabalpur: 20 years of rigorous imprisonment to the rapist of a minor

Jabalpur: नाबालिग के दुष्कर्मी को 20 साल का कठोर कारावास, पीड़िता को दो लाख रुपये की प्रतिकर राशि देने के आदेश

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Mon, 22 May 2023 09:41 PM IST
सार

नाबालिग को बहला फुसलाकर उसका अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को दो लाख रुपये की प्रतिकर राशि देने के आदेश भी दिया है। 

Jabalpur: 20 years of rigorous imprisonment to the rapist of a minor
Court Room - फोटो : Social Media

विस्तार
Follow Us

जबलपुर की पॉक्सो की विशेष अदालत ने एक नाबालिग को बहला फुसलाकर उसका अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी अभिलाष चौधरी को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर चार हजार रुपये का अर्थदंड लगाते हुए दो लाख रुपये की प्रतिकर राशि पीड़िता को प्रदान करने के आदेश दिए हैं।


अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 1 नवंबर 2021 को पीड़िता की मां ने लार्डगंज थाने में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई  थी। इसमें बताया गया था कि उसकी बेटी घर से स्कूल ड्रेस पहनकर व स्कूल बैग लेकर स्कूल जाने का कहकर घर से गई थी, परंतु करीब 4:30 बजे तक घर वापस नहीं आई। तलाश करने पर पता चला कि बेटी स्कूल नहीं गई थी। कोई अज्ञात व्यक्ति उसे बहला-फुसलाकर अपहरण कर ले गया है। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर रात्रि करीब ढाई बजे पीड़िता को दस्तयाब किया था। जिसने अपने बयानों में पुलिस को बताया था कि अभियुक्त अभिलाश चौधरी को जानती है, अभियुक्त से उसकी फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई थी।


घटना दिनांक को अभियुक्त ने आरोपी को उसकी चाची के घर चंडाल भाटा ले गया था, परंतु उसकी चाची के घर पर कोई नहीं था, चाची काम करने गई थी, जहां पर आरोपी ने उसका रेप किया। उसने विरोध किया तो आरोपी ने उसके माता-पिता को जान से मारने की धमकी दी थी, इसलिए वह चुप हो गई थी। विवेचना उपरांत पुलिस ने अपहरण, दुराचार व पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई दौरान पेश किए गए गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया। मामले में  शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनीषा दुबे ने पैरवी की।
 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Independence day

अतिरिक्त ₹50 छूट सालाना सब्सक्रिप्शन पर

Next Article

फॉन्ट साइज चुनने की सुविधा केवल
एप पर उपलब्ध है

app Star

ऐड-लाइट अनुभव के लिए अमर उजाला
एप डाउनलोड करें

बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही
X
Jobs

सभी नौकरियों के बारे में जानने के लिए अभी डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप

Download App Now

अपना शहर चुनें और लगातार ताजा
खबरों से जुडे रहें

एप में पढ़ें

क्षमा करें यह सर्विस उपलब्ध नहीं है कृपया किसी और माध्यम से लॉगिन करने की कोशिश करें

Followed

Reactions (0)

अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं

अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें