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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   Jabalpur: 20 years imprisonment for kidnapping and raping a minor, also imposed a fine of 4500

जबलपुर: नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा, 4500 का अर्थदंड भी लगाया

Fri, 11 Mar 2022 08:56 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: दिनेश शर्मा Updated Fri, 11 Mar 2022 08:56 PM IST
सार

जबलपुर जिला अदालत में पॉक्सो की विशेष न्यायधीश ज्योति मिश्रा की अदालत ने एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले राजेश वासुदेवा को 20 साल की सजा व 45 सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
 

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Jabalpur: 20 years imprisonment for kidnapping and raping a minor, also imposed a fine of 4500
नाबालिग के दुष्कर्मी को 20 साल कैद। - फोटो : iStock

विस्तार

जबलपुर जिला अदालत में पॉक्सो की विशेष न्यायधीश ज्योति मिश्रा की अदालत ने एक नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले राजेश वासुदेवा को 20 साल की सजा व 45 सौ रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
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अदालत को अभियोजन पक्ष की ओर से बताया गया कि 26 जनवरी 2020 को पीड़िता के पिता ने घमापुर थाने में पीड़िता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच पतासाजी के दौरान पुलिस को पता चला कि आरोपी राजेश वासुदेवा पीड़िता को बहला-फुसला कर मैहर ले गया एवं पीड़िता द्वारा आरोपी को घर छोड़ने के लिए कहने पर भी घर नही छोड़ा एवं पीड़िता की इच्छा के विरुध्द उसके साथ दुष्कर्म किया। उक्त घटना की रिपोर्ट पीड़िता के पिता द्वारा थाना घमापुर में की गई। जिस पर पुलिस ने अपहरण व दुष्कर्म सहित पॉक्सो एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर अदालत के समक्ष चालान पेश किया। सुनवाई दौरान पेश किए गये गवाह व साक्ष्यों को मद्देनजर रखते हुए अदालत ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया।
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