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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   Instructions of the High Court to the government to give compensation according to the collector guide line

MP News: हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार की अपील खारिज की, कलेक्टर गाइड लाइन के अनुसार मुआवजा देने का निर्देश दिया

Wed, 29 Mar 2023 07:42 AM IST
अंकिता विश्वकर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Wed, 29 Mar 2023 07:42 AM IST
सार

ल्यांकन कमेटी द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि अनावेदकों को प्रदान की गयी थी। निर्धारित मुआवजा राशि के खिलाफ अनावेदकों ने एडीजे कोर्ट कटनी के आवेदन दायर किया था। एडीजे कोर्ट ने उन्हें कलेक्टर गाइड लाइन के अनुसार मुआवजा देने के निर्देश दिये थे।
 

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Instructions of the High Court to the government to give compensation according to the collector guide line
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

कलेक्टर गाडइ लाइन के अनुसार मुआवजा दिये जाने के आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। हाईकोर्ट जस्टिस जी एस अहलुवालिया की एकलपीठ ने कटनी जिला न्यायालय के आदेश को उचित करार देते हुए प्रदेश सरकार की अपील को खारिज कर दिया।
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सरकार की तरफ से दायर की गयी अपील में कहा गया था कि रानी अवंती बाई सिंचाई परियोजना के लिए अनावेदन 57 व्यक्तियों की जमीन का अधिग्रहण किया गया था। मूल्यांकन कमेटी द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि अनावेदकों को प्रदान की गयी थी। निर्धारित मुआवजा राशि के खिलाफ अनावेदकों ने एडीजे कोर्ट कटनी के आवेदन दायर किया था। एडीजे कोर्ट ने उन्हें कलेक्टर गाइड लाइन के अनुसार मुआवजा देने के निर्देश दिये थे।
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सरकार की तरफ से दायर की गयी अपील में कहा गया था कि कलेक्टर द्वारा गठित मूल्यांकन कमेटी ने मुआवजा राशि का निर्धारिण किया है। एकलपीठ ने सरकार की अपील को खारिज करते हुए अपने आदेश में कहा है कि निर्धारित नियम अनुसार जिला न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई त्रुटि नहीं है।
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