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Jabalpur: स्थगन के खिलाफ आवेदन पर जवाब तलब, 53 प्रजातियों के वृक्ष की कटाई अनुमति मुक्त किए जाने का मामला

Wed, 13 Nov 2024 10:46 PM IST
जबलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Wed, 13 Nov 2024 10:46 PM IST
सार

हाईकोर्ट ने 53 वृक्ष प्रजातियों की कटाई और परिवहन पर अनुमति हटाने के सरकार के आदेश पर रोक लगाई है। यह आदेश पर्यावरणीय नुकसान और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के उल्लंघन का हवाला देकर चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने हस्तक्षेप आवेदन पर उत्तर देने के निर्देश दिए, अगली सुनवाई 2 दिसंबर को है।

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High Court seeks reply on application filed against postponement
high court

विस्तार

प्रदेश सरकार द्वारा 53 प्रजातियों के वृक्षों की कटाई एवं परिवहन पर अनुमति की आवश्यकता को समाप्त करने के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट ने इस आदेश पर रोक लगा दी थी। स्थगन आदेश के खिलाफ कुछ व्यक्तियों द्वारा हस्तक्षेप आवेदन प्रस्तुत किए गए, जिस पर सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की युगलपीठ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ ने याचिकाकर्ताओं और अनावेदकों को हस्तक्षेप आवेदन पर उत्तर प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 2 दिसंबर को निर्धारित की गई है।

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याचिका में जबलपुर निवासी विवेक कुमार शर्मा एवं एक अन्य की ओर से कहा गया कि 2015 की सरकारी अधिसूचना से 53 वृक्ष प्रजातियों की कटाई एवं परिवहन के लिए अनुमति की आवश्यकता समाप्त कर दी गई है। इसका परिणाम यह हुआ कि निजी भूमि पर स्थित वृक्षों की कटाई बढ़ रही है, जो सर्वोच्च न्यायालय के टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुल्कपाद बनाम भारत संघ मामले में जारी आदेश के विपरीत है। वृक्षों की कटाई से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद रोक को बरकरार रखते हुए याचिकाकर्ताओं के वकील अंशुमान सिंह की पैरवी में हस्तक्षेप आवेदन पर जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

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